मध्यप्रदेश (DNH):- मध्य प्रदेश में क्वारनटीन नियमों को तोड़ना लोगों को भारी पड़ेगा. मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई होम क्वारनटीन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी यह कहा है कि लॉकडाउन नियम दूसरी बार तोड़ने पर शख्स को क्वारनटीन सेंटर शिफ्ट किया जा सकता है.






मध्य प्रदेश में क्वारनटीन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हल्के फ्लू के लक्षण दिखें तो लोगों को खुद ही होम क्वारनटीन हो जाना चाहिए. कोविड-19 महामारी के दौर में कोरोना संदिग्धों को भी क्वारनटीन रहना होगा.
मध्य प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया है, ‘अगर कोई पहली बार होम क्वारनटीन नियम तोड़ता है तो उस पर 2,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा. अगर कोई शख्स दूसरी बार भी क्वारनटीन नियम तोड़ता पाया जाता है तो उसे क्वारनटीन सेंटर शिफ्ट कर दिया जाएगा.
मध्य प्रदेश में 7,216 लोग कोरोना संक्रमित
बुधवार शाम तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 7,216 हो गई थी. कोविड-19 के चलते राज्य में अब तक 313 लोगों की मौत हो गई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3,927 हो गई है.
देश में अब तक कोरोना से 4,531 की मौत
देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4,531 हो गई है. कोरोना के एक्टिव मामले 86,110 हैं, वहीं 67,691 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं. देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है.