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    Home»छत्तीसगढ़»ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाने राज्य सरकार ने जारी किया 12 सूत्री क्या करे और क्या न करे का सुझाव : महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों को कार्यस्थल में प्रत्येक सप्ताह दिशा-निर्देश पढ़ कर सुनाया जाएगा ।
    छत्तीसगढ़

    ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाने राज्य सरकार ने जारी किया 12 सूत्री क्या करे और क्या न करे का सुझाव : महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों को कार्यस्थल में प्रत्येक सप्ताह दिशा-निर्देश पढ़ कर सुनाया जाएगा ।

    adminBy adminJune 13, 2020No Comments4 Mins Read

    कवर्धा (DNH):- कोरोना महामारी से बचाव करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में  ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा – निर्देश जारी किये है। क्या करें और क्या नहीं के शिर्षक से जारी यह बारहा बिन्दुओं का सुझाव प्रत्येक सप्ताह कार्य शुरू होने के पहले कार्य स्थल में मजदूरों को पढ़ कर बताया जायेगा। सभी मजदूरों को यह संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव को दी है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी सुझाव दिये गये है जिसका पालन सभी मजदूरों से करने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी सुझाव में कहा गया है कि सार्वजनीक स्थानों पर तम्बाकू, खैनी इत्यादि न चबाये और न ही थूकें, सार्वजनीक स्थानों पर न्यूनतम एक मीटर (3- फीट) भौतिक, शारिरिक दूरी बनाये रखे, स्वसन और हाथ की स्वच्छता सहित व्यक्तिगत स्वच्छता बनाये रखें, हाथ से बने एवं पुनः उपयोग में लाये जा सकने वाले मास्क से हर समय चेहरा ढ़के। मास्क न होने पर साफ सुथरें कपड़े एवं गमछा से चेहरा ढ़के, आखो, नाक और मूह को छूने से बचे, छींकते और खासते समय अपने नाक और मूह को ढ़के, अपने हाथो को बार-बार साबुन और पानी से धोये। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो कम से कम 60 प्रतिशत एल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करें। घर के अन्दर या बाहर स्वच्छता नियमित रखे और स्पर्श वाली सतहों को किटाणु रहित करें। अनावश्यक यात्रा से बचें। कोरोना को हराने वाले या उनसे लड़ने वालो को स्वीकार करे उनका तिरस्कार न करें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाले जगहों से दूर रहें। बिना हाथ मिलाये और गले मिले हाथ जोड़कर अभिवादन करे और स्वीकारें।

    12 सूत्रीय निर्देशो का पालन कर महामारी से सुरिक्षत रहे एवं दुसरो को भी बचाए – विजय दयाराम के.

        मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम श्री विजय दयाराम के. ने जानकारी देते हुए बताया कि कबीरधाम जिले में मनरेगा का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन औसतन 1.45 लाख से अधिक मजदूर कार्य कर रहें है। बड़ी मात्रा में मजदूरों को रोजगार तो दिया ही गया है तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत द्वारा मुह में मास्क अथवा गमछा लगाते हुए सभी मजदूरो को दूर-दूर रख का कार्य लिया जा रहा है। श्री विजय दयाराम के. ने आगे बताया कि कोविड-19 के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गती देने के लिए रोजगार गारंटी योजना संजीवनी बनी हुई है। मजदूरो को कार्य स्थल पर सावधानी पूर्वक कार्य करने हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवम सुझाव  बहुत ही लाभ दायक होगा। 03 जून 2020। कृषि विभाग द्वारा आदान सामग्रियों के गुण नियंत्रण के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज की उपलब्धता जिले के कृषकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न आदान कृषि केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। आदान सामग्रियों के गुण नियंत्रण के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज की उपलब्धता जिले के कृषकों को सुनिश्चित करने के अनुक्रम में उप संचालक कृषि श्री एम.डी.डड़सेना के मार्गदर्शन में गुण नियंत्रण दल के नोडल अधिकारी श्री एस.एल.सोनवानी, उर्वरक, कीटनाशक, बीज निरीक्षक, श्री एस.एस.कचलामे, सहायक नोडल अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्यों द्वारा आदान विक्रेता मेसर्स वर्मा कृषि केंद्र प्रो. श्री बिसेन वर्मा, ग्राम-पोंड़ी एवं मेसर्स साहू टेªडर्स प्रो. श्री संतोष कुमार साहू, ग्राम-पोंड़ी, वि.खं.-बोड़ला के विक्रय परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितता पायी जाने के फलस्वरूप उपलब्ध बीज एवं कीटनाशकों का जब्तीनामा, सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया है। तत्पश्चात् संबंधित आदान विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। संबंधित विक्रेताओं से प्राप्त उत्तर संतोषप्रद नही होने के पश्चात संबंधितों के विरूद्ध बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 में विहित प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित, निरस्तीकरण एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

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