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    Home»blog»स्टांप शुल्क ₹4, 33,100 जमा करने आयुक्त ने पारित किया आदेश
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    स्टांप शुल्क ₹4, 33,100 जमा करने आयुक्त ने पारित किया आदेश

    Jwala Express NewsBy Jwala Express NewsFebruary 4, 2022No Comments2 Mins Read

    दुर्ग / अनिल कुमार जैन, पिता गुमान जैन निवासी जैन मंदिर रोड दुर्ग के द्वारा चंद्रकुमार पिता स्वर्गीय बिसहत वगैरह के ग्राम पोटियाकला (बोरसी चौक से गोल्डन गैस गोदाम तक अंदर भाग) पटवारी हल्का नंबर 19/23, तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 382/2 का टुकड़ा रकबा 0.360 हेक्टेयर को मूल्य 33,30,000 रुपये में क्रय कर स्टांप शुल्क ₹2,08,150 रुपये भुगतान किया गया था।

    जिस पर कलेक्टर ऑफ स्टांप/पंजीयक दुर्ग के द्वारा प्रकरण के तथ्यों व उप पंजीयक के प्रस्ताव आदि का अध्ययन/परीक्षण कर कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2015-16 में निर्धारित दर 2, 08,00,000 प्रति हेक्टेयर के अनुसार से क्रयशुदा भूमि भूमि का बाजार मूल्य1,02,60,000 रुपए निर्धारित करते हुए उक्त क्रयशुदा भूमि का पर स्टांप शुल्क ₹6,41,250 देय होना पाया गया। जिसमें से क्रेता के द्वारा मात्र ₹2,08,150 मुद्रांक शुल्क जमा किया जा चुका है। शेष कमी मुद्रांक शुल्क ₹4,33,100 जमा करने कलेक्टर ऑफ स्टांप/पंजीयक दुर्ग के द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2015 को आदेशित किया गया था।

    इस आदेश के विरुद्ध क्रेता अनिल कुमार जैन के द्वारा न्यायालय संभाग आयुक्त दुर्ग के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उभयपक्ष के सुनवाई उपरांत श्री महादेव कावरे आयुक्त दुर्ग संभाग द्वारा 3 फरवरी 2022 को आदेश पारित करते हुए कलेक्टर ऑफ स्टांप/ पंजीयक दुर्ग के आदेश को यथावत रखते हुए शेष कमी मुद्रांक/ स्टांप शुल्क 4,33,100 रुपए जमा करने का आदेश पारित किया गया है।

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