-सूखा व गीला कचरा अलग-अलग न देने पर 12 दुकानदारो पर 2800 रुपए जुर्माना:






दुर्गं/ नगर पालिक निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दिवान व नोडल अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में घरों व दुकानों से निकले हुए सूखे व गीले कचरे को पृथक-पृथक डस्टबिन में संग्रहित न करने तथा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण के दौरान दोनों प्रकार के गीला व सूखा कचरे को अलग-अलग न देने पर शनिवार वार्ड 45,46 पद्मानभपुर क्षेत्र एवं वार्ड 49 विद्युत नगर के दुकानों में पहुचकर 12 व्यक्तियों पर निगम ने 2800 रुपए का अर्थदंड लगाया। कार्रवाही के मौके पर सफाई दरोगा राजू सिंह,सुरेश भारती, मनोहर सेन्द्रे,राजेन्द्र सराठे,रामलाल भट्ट ने जुर्माना लेते हुए उन्हें समझाइश दी गई कि वे सूखा व गीला कचरा पृथक-पृथक डस्टबिन में संग्रहित करके रखें तथा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण के दौरान अलग-अलग ही इस कचरे को दें। सार्वजनिक स्थानों, सड़क, नाली आदि पर कचरा न डालें।
नगर पालिक निगम की ओर से शहर की स्वच्छता, साफ-सफाई व्यवस्था एवं प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कचरे के समुचित प्रबंधन की दिशा में मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। दुर्ग निगम के किए जा रहे बेहतर साफ-सफाई कार्यों एवं सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंधन के साथ-साथ आम लोगों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने, शहर की स्वच्छता पर उनकी पूरी सहभागिता प्राप्त करने तथा स्वच्छता के प्रति लोगों की आदतों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में जनजागरूकता के कार्य भी निरंतर कराए जा रहे हैं। लोगों को बार-बार समझाइश दी जा रही है कि वे घरों व दुकानों से निकले सूखे व गीले कचरे को पृथक-पृथक डस्टबिन में संग्रहित करके रखें तथा डोर-टू-डोर संग्रहण हेतु पहुंचने वाली स्वच्छता दीदियों के रिक्शे में दोनों प्रकार के कचरे को पृथक-पृथक रूप में ही दें। किंतु अभी भी यह देखा जा रहा है कि सूखे व गीले कचरे को एक ही डस्टबिन में रखा जाता है एवं डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण के दौरान उक्त दोनों प्रकार के कचरे को एक साथ मिलाकर ही रिक्शे में डाल दिया जाता है। इस दिशा में निगम ने समझाइश देने के साथ-साथ अर्थदंड लगाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। निगम के स्वच्छता विभाग के अमले ने यह कार्रवाई की तथा 12 दुकानदारो पर 2800 रुपए का अर्थदंड आरोपित करते हुए उनसे यह राशि वसूल की गई। साथ ही समझाइश दी गई कि वे सूखे व गीले कचरे को अलग-अलग ही रखें तथा रिक्शे में पृथक-पृथक ही कचरे को दें। घरों व दुकानों से निकले हुए कचरे को सार्वजनिक स्थानों, सड़क, नाली आदि में न फेंके तथा शहर की स्वच्छता में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें।