निगम ने रुकवाया कातुलबोर्ड में तालाब पाटने का कार्य
नक्शे में तालाब भूमि को बनाया आवासीय क्षेत्र,
जांच उपरान्त कराया जाएगा एफआईआई दर्ज ।






ज्वाला प्रसाद अग्रवाल की कलम से
पूर्व में जमीन जिनके नाम पर दर्ज था उनके खाते में तलाब/डबरी/जलाशय का जिक्र था।
जिसके कारण वह जमीन बेच नही पा रहे थे। जब जमीन बेची गई तो वहाँ जलाशय था जिसकी जानकारी क्रेता को था। दस्तावेज के कैसे किया गया काला पीला।
राजस्व निरक्षक ने क्या किया जो नही करना था।
एस एल आर ने क्या नही किया जो करना था।
कैसे हो गया डायवर्सन ।
निगम दुर्ग ने किस किस को नही दिया नोटिस जिनका सीधा संबंध था उक्त जमीन से ।
उक्त जमीन के क्रेता- विक्रेताओं के विरुद्ध क्या पूर्व में जमीन के खरीद बिक्री से सम्बंधित अपराध दर्ज है ।
और भी बहुत कुछ करेगे खुलाशा अगले अंक में।
दुर्ग / कातुलबोर्ड वार्ड 59 में डबरी किनारे हो रहे तालाब पाटने के कार्य दस्तावेजों व सीमांकन होते तक रुकवाया गया। भूमि मालिक मुजीफ खान द्वारा इस संबंध में अपना दस्तावेज भवन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार आज निगम भवन अधिकारी गिरीश दीवान ने निरीक्षण व कार्यवाही की इस दौरान वार्ड पार्षद शिवेन्द्र परिहार, जिला राजस्व विभाग के आर.आई रमेश कुमार वर्मा, पटवारी टीकमचंद सोनी, तथा अन्य उपस्थित थे ।
उल्लेखनीय है कि कातुलबोर्ड वार्ड 59 साकेत कालोनी के पास डबरी नुमा तालाब स्थित हैं जो पटवारी नक्शा के अनुसार खसरा क्रं0 103 के अंतर्गत आता है।
परन्तु पटवारी हल्का के नक्शे में उक्त खसरा 103 में आवासीय भूमि दर्ज दिखा रहा है।
उपस्थित आर.आई और पटवारी ने लैण्डयूज कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं दे पाये।
मौके पर जांच में पता चला कि खसरा क्रं0 103 में निर्मित आवासों की रजिस्ट्री खसरा क्रं0 104 के नाम से कर दिया गया है।
जहाॅ मकान निर्मित है वह भाग खसरा क्रं0 103 का है।
जिसमें तीन लोगों गीता बनौते, सरोज स्वर्णकार, बी0रौना/बी0 रामाराव शामिल है। इन सभी मकान मालिकों के नाम भवन अधिकारी ने दर्ज कर लिया है ।
भवन अधिकारी ने बताया आयुक्त महोदय के निर्देश पर इस खसरा 103 में किये बनाये गये मकान मालिकों को नाटिस जारी की जाएगी।
वार्ड पार्षद परिहार की सूचना शिकायत आज कार्यवाही किया गया । खसरा नक्शा की जानकारी ग्राम तथा निवेश विभाग से लिये जाने के बाद एफआईआर दर्ज की कार्यवाही की जाएगी।
भवन अधिकारी ने कहा इस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ग्राम तथा निवेश विभाग को पत्र प्रेषित कर उक्त भूमि व खसरा की लैण्डयूज की जानकारी ली जाएगी साथ ही निर्मित मकानों के दस्तावेजों की सूक्षमता से जांच कर कार्यवाही आगे बढ़ायी जाएगी।
तब तक तालाब पाटने के कार्य को रुकवाया गया । आयुक्त बर्मन ने समस्त शहर वासियों, आम नागरिकों से अपील कर कहा कि किसी भी रिक्त भूमि व नजूल भूमि में बिना अनुमति के आवास का निर्माण एवं प्लाटिंग आदि न करें अन्यथा निगम द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होनें कहा आपके वार्ड क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई निर्माण या प्लाटिंग किया जाता है तो इसकी सूचना शिकायत निगम में अवश्य देवें।