मेडिकल संचालक से वसूल किया 10 हजार दांडिक शुल्क, तय समय के बाद भी खुला रखा था मेडिकल



भिलाई नगर। नगर पालिक निगम के जोन-4 की टीम ने लाॅक डाउन का उल्लंघन करने पर पावर हाउस के मेडिकल संचालक के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की। लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक विनोद जगवानी के खिलाफ 10 हजार दंडनीय शुल्क वसूल किया गया। जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा ने मेडिकल संचालक को 29 जुलाई तक शाम 5 बजे तक मेडिकल को बंद करने की समझाइश दी।
कलेक्टर डाॅ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने लाॅकडाउन में निर्धारित समय तक मेडिकल सहित अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट दी है।
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल खोलने की अनुमति है।
इसके बावजूद नंदिनी रोड स्थित लक्ष्मी मेडिकल रात 8 बजे तक खुला था। जोन-4 के आयुक्त को इसकी सूचना मिली तो वह अपने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल को बंद करवाया।
मेडिकल संचालक जगवानी को निर्धारित समय में मेडिकल को बंद करने की समझाइश दी। निगम भिलाई की जोन क्रमांक 4 की टीम द्वारा एक और कार्यवाही की गई है जिसके तहत वार्ड क्रमांक 32 गुप्ता गृह उद्योग में सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 10000 रुपए अर्थदंड की वसूली किया