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    Home»blog»30 किमी में दो टोल पर हाई कोर्ट ने एनएचआई से जवाब तलब किया, हाईकोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका पर
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    30 किमी में दो टोल पर हाई कोर्ट ने एनएचआई से जवाब तलब किया, हाईकोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका पर

    Jwala Express NewsBy Jwala Express NewsJanuary 16, 2021No Comments1 Min Read

    राजनांदगांव/ हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 30 किलोमीटर में दो टोल प्लाजा लगाने और सुविधा देने के संबंध में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में हुई।

    रईश अहमद शकील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर बताया कि एनएचआई द्वारा राजनांदगांव के ठाकुरटोला में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। इससे ठीक 30 किलोमीटर पहले अंगोरा में भी एक टोल प्लाजा बना हुआ है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के फीस का भुगतान नियम की धारा 8 के तहत दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी होनी चाहिए। इसके बाद भी एनएचएआई नियम विरुद्ध टोल प्लाजा लगा रहा है। कोर्ट से यह भी कहा गया कि कौन सी सर्विस दे रहा है जो टोल वसूल रहे हैं।

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