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    Home»blog»अब रजिस्ट्री के 7 फीसदी शुल्क पर बदलवा सकते हैं भूमि का उपयोग, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन
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    अब रजिस्ट्री के 7 फीसदी शुल्क पर बदलवा सकते हैं भूमि का उपयोग, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन

    Jwala Express NewsBy Jwala Express NewsJanuary 16, 2021No Comments3 Mins Read

    रायपुर / अपनी निजी भूमि का व्यवसायिक या औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग करना अब आसान होगा। भूमि का उपयोग बदलवाने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 2020 की धारा 85 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

    अधिनियम 26 दिसंबर 2020 से राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू कर दिया गया है। यानी कोई भी अब अपनी निजी जमीन को व्यवसायिक, व्यवसायिक को औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन कराने आवेदन कर सकता है। अधिनियम में भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिकार दिए गए हैं। कमेटी में कलेक्टर के अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम तथा टाउन प्लानर आदि को शामिल किया गया है। आवेदन पर विचार कर जिला समिति उसे संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अनुमोदन के लिए भेजेगी, जहां से उसे स्वीकृत, अस्वीकृत किया जा सकेगा।

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    निजी भूमि पर दुकान, कांप्लेक्स आदि के निर्माण के लिए उसे व्यवसायिक में परिवर्तित करने के लिए भूमि के रजिस्ट्री शुल्क की 7 फीसदी रकम चुकाना होगी। इसी प्रकार व्यवसायिक के लिए 8 फीसदी शुल्क निर्धारित किया गया है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए संबंधित भूमि में एप्रोच रोड, पर्यावरण आदि की दृष्टि से संगत होना चाहिए। आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक की अनुमति नहीं दी जा सकती। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक की अनुमति मौके के मुताबिक दी जाएगी।

    अब तक ये होता था
    किसी भी भूमि के उपयोग मास्टर प्लान में निर्धारित क्षेत्र के अनुसार किए जाते थे। भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया जटिल थी। आवासीय भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तित कराना आसान नहीं होता था। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 2019 के 23(क) के अंतर्गत जनहित में भूमि के उपयोग में परिवर्तन का प्रावधान है, परंतु भूमि का उपयोग तभी होगा जब उससे आमोद प्रमोद और मार्ग प्रभावित न हो।

    अब ये होगा
    आम लोगों को अपनी भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए नए अधिनियम 2020 की धारा 85 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। लेकिन ग्रीन बेल्ट और सड़क से जुड़ी भूमि का उपयोग परिवर्तित नहीं होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी भूमि स्वामी के भूमि उपयोग में परिवर्तन के आवेदन को गुण दोषों के आधार पर विचार कर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को भेजेगी।

    भूमि के उपयोग में परिवर्तन से होगा विकास
    नए नियम से राज्य सरकार को राजस्व की आय होगी। वहीं भू स्वामी को अपनी भूमि के बेहतर उपयोग का मौका मिलेगा। इसका लाभ यह मिलेगा कि कोई यदि अपनी रिहायशी जमीन का उपयोग बदलवा कर वहां अस्पताल या मॉल का निर्माण करेगा, तो आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य होगा, जहां यह कानून लागू किया गया है।

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    भूमि के उपयोग में परिवर्तन का नियम लागू
    भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए सशुल्क अनुमति दी जाएगी। निजी भूमि के उपयोग में परिवर्तन का प्रावधान भले ही कानून बनाकर दिया गया है, परंतु इसे अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। -संदीप बांगड़े, अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय

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