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    Home»blog»नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए अब संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य
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    नगरीय निकायों की मतदाता सूची के लिए अब संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य

    Jwala Express NewsBy Jwala Express NewsFebruary 3, 2021No Comments3 Mins Read

    -दावा और आपत्तियों के लिए अब होंगे चार प्रारूप-क, क-1, ख तथा ग
    -राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्वाचक नामवाली तैयार करने का कार्यक्रम
    durg /छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में किए गए संशोधन उपरांत अब नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे, जिनका नाम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, जहां वह निकाय स्थित है। जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 1 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है ऐसे व्यक्तियों से प्रारूप-क (नाम जोड़ने का प्रारूप), प्रारूप ख  (संशोधन का प्रारूप) तथा प्रारूप ग (विलोपन का प्रारूप) से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उन्हें नियत अवधि से पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करना करवाना अनिवार्य होगा। नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रारूप-क-01 में केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन मतदाताओं के आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं किए जाएंगे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा नहीं लिए जाएंगे।

    प्रारूप-क-01 में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दावा/आपत्तियों निपटारा करने की अंतिम तिथि तक की अवधि में जुड़वा लिया हो, वे ही प्रारूप-क-01 में नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रारूप-क-01 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेगा, तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन नामवाली में सम्मिलित होने के पूर्व जांच उपरांत संतुष्टि होने पर नाम सम्मिलित करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है।

    जिसके अंतर्गत प्रथम चरण 25 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रारंभिक निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य किया जाएगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्वाचक नामवाली का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च 2021 को किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन से संबंधित दावा और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2021 दोपहर 3 बजे तक होगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आपत्तियों के निपटारे के अंतिम तिथि 13 मार्च होगी। 13 मार्च तक प्रारूप का  में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा 16 मार्च तक प्रारूप-क-01 से संबंधित प्रावधानों का निराकरण किया जाएगा। निराकरण आदेश पारित होने के पांच दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, तत्पश्चात परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों का निराकरण कर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को किया जाएगा। आगामी दिनों में दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद जामुल के 20 वार्डों तथा नगर पालिका निगम रिसाली  के 40 वार्डांे में आम निर्वाचन 2021 से कार्रवाई पूर्ण की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए संशोधन, नए प्रारूप तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम से संबंधित जानकारी तथा प्रशिक्षण सर्व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, पंजीकृत राजनीतिक दलों तथा जनप्रतिनिधियों को दी जा चुकी है।

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