भिलाई ब्रेकिंग
भिलाई। भिलाई नगर निगम के परिसीमन के पश्चात उसके आपत्ति को लेकर लगाई गई याचिका आज बिलासपुर हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है। देर शाम आए इस फैसले के बाद जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची बनाने के कार्य के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि विगत 20 जनवरी को भिलाई नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके पश्चात कलेक्टर को प्रशासक बना कर वहां बैठाया गया है और परिसीमन विवाद के चलते वहां की वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया तथा चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई थी। आपत्ति करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव, वशिष्ठ नारायण मिश्रा, पीयूष मिश्रा व पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय दानी थे।






जिन्होंने के प्रकाशन के बाद राजपत्र में प्रकाशन पश्चात बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि पहले जो राजपत्र में बताया गया था। 4 जनगणना वार्ड गायब होने के आरोप थे। वही प्रारंभिक प्रकाशन के वक्त वार्डो की स्थिति कुछ और थी और अंतिम प्रकाशन के बाद पूरा वस्तु स्थिति बदल दी गई है। इन सब बातों को लेकर पांचो याचिकाकर्ता कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में भिलाई नगर निगम द्वारा कैविएट दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।