बेमेतरा /-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनंत तायल ने जिले के सभी चार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एसडीओपी, एवं बीएमओ को पत्र जारी कर अवैध रुप से चिकित्सा पेशा करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।




छ.ग. राज्य उपचार्यगृह और रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 के तहत छ.ग. मेडिकल काॅउन्सिल आयुर्वेद तथा युनानी काउन्सिल एवं होम्योपैथी काउन्सिल मे पंजीकृत चिकित्सकों को चिकित्कीय कार्य हेतु अधिकृत किया गया है किन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त भी विभिन्न माध्यमों से संज्ञान हुआ है कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी चिकित्सकीय कार्य किये जा रहै हैं। तत्संबंध मे संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नवा रायुपर द्वारा स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया है कि छ.ग. राज्य उपचार्यगृह और रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
जारी पत्र मे कहा गया है कि बेमेतरा जिले मे अवैध रुप से चिकित्सा कार्य करने वालों पर कार्यवाही हेतु ऐंटी क्वेस्क टीम भी गठित है जिसके अध्यक्ष अनुभिागीय दण्डाधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी सदस्य के रुप मे हैं। साथ ही जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय छ.ग. राज्य उपचार्यगृह और रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 टीम भी गठित है का भी सहयोग लेकर पूर्व वर्ष के सूचीबद्ध झोलाछाप डाॅक्टरों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
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