बेमेतरा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले में दो पहिया वाहनों के शो-रूम खोले जाने कि अनुमति निम्न शर्तों के अधीन डी जाती है। जिसमे शो-रूम का संचालन प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक होगा। कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।






शो रूम के बाहर पर्याप्त मात्रा मे पानी व हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। शो रूम परिसर मै अधिक ग्राहक जमा नहीं होंगे। कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम व जागरूकता हेतु शो रूम के बाहर पोस्टर/बैनर इत्यादि रखना अनिवार्य होगा।
शो रूम के स्टॉफ व ग्राहकों द्वारा मास्क का स्तमाल करना अनिवार्य होगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी कंडिका का उल्लंघन होने पर शो रूम संचालक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किया जाकर शो रूम को सील की जा सकेगी। ऑटो व्यवसाय संघ द्वारा भी उन्हें कोरोना व्यवहार का पालन करते हुए व्यवसाय प्रारंभ करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।
कलेक्टर बेमेतरा के कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 मई 2021 की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी।