शास्ती राशि अधिरोपित न की जाए – महापौर देवेंद्र यादव
भिलाई / महापौर परिषद की बैठक महापौर देवेंद्र यादव की अध्यक्षता एवं उपायुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ! इससे पूर्व आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी की उपस्थिति में हुई समीक्षा बैठक में स्पैरो सॉ. प्रा. लि. के द्वारा यह संज्ञान में लाने पर की 17183 भवन/भूमियों के स्वामी जो वर्ष 2020-21 के पूर्व शास्ती अधिरोपित होने के वजह से तथा कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय होने का हवाला देकर जमा करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं तथा शास्ती राशि अधिरोपित न की जाए तो शेष राशि भुगतान कर सकते हैं!
इसलिए ऐसे 17183 भवन/भूमियों के स्वामी की वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व शास्ती राशि माफ कर दी जाए! संपत्तिकर विभाग द्वारा लाए गए इस प्रकरण में निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों से उनके स्वामित्व के भवनों/भूमियों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व के समस्त बकाया राशि जैसे संपत्तिकर, शिक्षा उपकर, समेकित कर, यूजर चार्ज एवं अधिभार की राशि का एकमुश्त भुगतान 30 नवंबर 2020 तक किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे भवन/भूमि स्वामियों की शास्ती की राशि नियमों को शिथिल कर माफ की जा सकती है!
इस प्रकरण पर महापौर परिषद के द्वारा चर्चा की गई और सर्वसम्मति से पास करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया, इस निर्णय के उपरांत निगम क्षेत्र के 17183 लोगों को लाभ मिलेगा ।