एक वर्षीय लोन में 7 प्रतिशत की मिलेगी छूट
आत्म निर्भर निधि से सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों को मिलेगा ऋण
दुर्ग / महापौर धीरज बाकलीवाल निर्देशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्म निर्भर योजना को निगम सीमा क्षेत्र में 1 जुलाई 20 से प्रारंभ कर दी गई है।
एैसे इच्छुक हितग्राही जो सड़क किनारे व्यवसाय करते हैं और वे ऋण लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं वे नगर निगम की डाटा सेंटर में स्थित शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में मैनेजर मुक्तेश कान्हा से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं और अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।
महापौर बाकलीवाल ने बताया कि सड़क किनारे ठैला, पसरा, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय कर जीवनयापन करने वालों को आत्म निर्भर बनाने की दृष्टि से योजना प्रारंभ की गई है।
शहरी पथ विक्रेता सड़क किनारे पसरा, रेहड़ी, या ठेला लगाकर अपना व्यवसाय करते हुये आमजनों को रोजमर्रा के सामान उपलब्ध करात हैं और इसी से वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। उन्होनें बताया कोविड-19 संक्रमण काल में लाॅक डाउन की अवधि में इन शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है।
उन्हें पुनः आत्म निर्भरबनाने के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि की शुरुआत की गई है। इसमें एैसे पथ विक्रेताओं को जिन्हें अपने व्यवसाय को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उन्हें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की ऋण राष्ट्रीय कृत बैंकों या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होनें कहा अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने का कार्य नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा किया जा रहा है।
इसके लिए इच्छुक पथ विक्रेता अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एवु फार्म लेने निगम के डाटा सेंटर में स्थित राष्ट्रीय आजीविका मिशन के मुक्तेश कान्हा से संपर्क कर सकते हैं। उन्होनें अधिक जानकारी देते हुये बताया कि इस ऋण में ब्याज अनुदान के रुप में 7 प्रतिशत की छूट रहेगी। यह ऋण केवल एक साल के लिए ही दिया जावेगा। इस योजना में कोई पूंजीगत अनुदान नहीं हैं ।