नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन हेतु आवेदन
दुर्ग / नजूल शीट के 30 वर्षीय नजूल स्थायी गैर रियायती मालिकों को सूचित किया जाता है कि संबंधित पट्टों की भूमि को उसके गाईड लाईन मूल्य का केवल दो प्रतिशत राशि जमा भूमि भूमि भूमि अधिकार में संशोधित करने के लिए नजूल कार्यालय कलेक्ट्रेट दुर्ग में जमा कर रहे हैं। योजना का लाभ उठा सकता है।
भूमि स्वामी हक में एक बार परिवर्तन करने पर बार-बार भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। भू के निर्धारित दिशा में उपयोग होने पर भू-भाटक यथावत रहेगा। टिकट के बिना अनुमति उपयोग परिवर्तन को नगर और ग्राम निवेश के भूमि उपयोग के अनुसार नियतनिकरण किया जा सकता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज काउंटर की सत्यापित छायाप्रति, भूमि धारकों का सहमति पत्र और शपथ पत्र, आधार कार्ड / पहचान पत्र संलग्न करें। भूमि पर आवेदन को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होगा और उसे बिक्री, बैंक लोन आदि आसानी से लिया जा सकेगा।