कलेक्टर ने 23 जुलाई को रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई को
रात्रि 12 बजे तक नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया।
दैनिक आवश्यकता वस्तुओं की दुकाने और इमेरजेंसी मेडिकल सेवा आरंभ रहेंगी।
दैनिक आवश्यकता वस्तुओं की दुकाने प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुली रहेंगी।
राजनांदगांव/ कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को 23 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। और विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
आदेश के अनुसार राजनांदगांव जिले में विशेषत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं।
जिले में अब तक कुल 440 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये।
ऐसी अपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को 23 जुलाई से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इस दौरान दैनिक आवश्यकता वस्तुएं एवं इमेरजेंसी मेडिकल सेवा आरंभ रहेगी।
दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुली रहेंगी।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।
सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेगे।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी. आटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।
केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्र शर्तों के अधीन छूट रहेगी। यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के अंदर करनी होगी।
आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करना होगा।
इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान या इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
विदेश से आने वाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे।
इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् कार्रवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसि रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय या प्रतिष्ठान को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है।
पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।
पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर), भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वारथ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एंव संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें चालू रहेंगी।
ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रात: 10 बजे तक होगी।
स्थायी दुकानों या स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ग्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक होगी।
दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर ऑकर प्रात: 6 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम.वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल करने की सेवाएं भी चालू रहेंगी। इत्यादि भी शामिल है।
जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलिवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां (निजी एजेंसियों सहित), कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया की सेवाएं आरंभ रहेंगी।
प्रिंट एवं इजेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका-स में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछित है एवं कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दण्डनीय होंगे। इन वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।