दुर्ग
/ भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अतंर्गत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ योजना अंतर्गत आवश्यक संशोधन किया गया है। जारी नवीन निर्देशों के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक रूप् से कमजोर वर्गो के परिवारों के प्रथम बच्चे के जन्म पर माता को दी जाने वाली 5 हजार रूपये की राशि 3 किश्तों के बजाए अब 2 किश्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। नवीन निर्देशानुसार ऐसे चिन्हांकित परिवारों के प्रथम बच्चे हेतु, गर्भावस्था के पंजीयन पर एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जॉच कराए जाने पर (गर्भावस्था के 06 माह के अंदर) पहली किश्त की राशि 3 हजार रूपये दी जाएगी तथा दूसरी किश्त की राशि 2 हजार रूपये बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा बीसीजी, पोलियों, डीटीपी एवं हेपेटाइटिस-बी या इसके समानान्तर/ विकल्प का प्रथम चक्र का टीका लगाए जाने के पश्चात देय होगा। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत अब 01 अप्रैल 2022 के बाद पूर्वतः चिन्हांकित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के परिवार में जन्मे द्वितीय संतान के बालिका होने पर एकमुश्त 6 हजार रूपये के लाभान्वित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु चिन्हांकित माता का आधार नम्बर, बैंक खाते की जानकारी जो आधार से लिंक हो, मातृ शिशु रक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) का क्रमांक, द्वितीय संतान बालिका होने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र, द्वितीय बालिका संतान को प्रथम चक्र हेतु निर्धारित सभी टीके लगे होने संबंधी प्रमाण पत्र एवं हितग्राही का जीवित मोबाईल नम्बर अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित माता की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए संबंधित महिला का ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, 08 लाख रूपये से कम वार्षिक आय होने संबंधी आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में से कोई भी 2 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। योजना से संबंधित अन्य जानकारियों प्राप्त करने तथा पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए निकट के आंगनबाड़ी केन्द्र में आवश्यक अभिलेखों सहित स्वयं का पंजीकरण कराया जा सकता है। सभी जानकारियों व अभिलेख प्राप्त होने पर संबंधित महिला की जानकारियाँ संबंधित आंगनबाडी कार्यकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नवीन सॉफ्टवेयर में दर्ज की जावेगी। संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी के द्वारा उपरोक्त जानकारी का परीक्षण सह सत्यापन के उपरांत जानकारी को अंतिम रूप से फारवर्ड कर दिया जावेगा। राज्य स्तर से परीक्षणोपंरात राशि सीधे महिला द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार लिंक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जावेगी। अधिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र के पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं।