दुर्ग जिले में 6 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन आज और कल खुलेगी किराना दुकानें एवं ईद व राखी पर्व की सामग्रियों की स्टॉलों में होगी बिक्री।
दुर्ग। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन के गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग जिले में प्रभावी लॉकडाउन को 6 अगस्त के मध्य रात्रि तक बढ़ाई गई है। यह लॉकडाउन जिले के 10 नगरीय निकायों के अलावा 29 ग्राम पंचायतों में प्रभावशील रहेगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान ईद और राखी पर्व को देखते हुए किराना दुकानों, ईद में उपयोग आने वाली सामग्री एवं राखी के विक्रेताओं को 29 व 30 जुलाई को 4 घंटे की आंशिक छुट दी गई
है। जिसके मुताबिक किराना दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खोली जा सकेगी, जबकि इसी समय पर ईद व राखी पर्व पर उपयोग आने वाली सामग्रियों के विक्रेताओं को स्टाल लगाकर व्यवसाय संचालन की अनुमति दी गई है। त्यौहारी सीजन में लॉकडाउन से चिंतित छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज
के दुर्ग जिलाध्यक्ष अशोक राठी व कांफ्रेडेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) के जिलाध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा के नेतृत्व में व्यापारियों ने लॉकडाउन में छूट की समयावधि में वृद्धि, किराना दुकान, राखी व मिठाई दुकानों को संचालन की छूट देने कलेक्टर से मांग की गई थी। इन मांगों में कलेक्टर द्वारा किराना दुकान, ईद व राखी में उपयोग आने वाली सामग्रियों के विक्रय पर आंशिक छुट की स्वीकृति दी गई है। जिसका चैम्बर ऑफ कामर्स व कैट
व्यापारी संगठन ने स्वागत किया है।
कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा
है कि जिले के 10 नगरीय निकायों में नगर निगम दुर्ग, भिलाई, रिसाली,
भिलाई चरोदा ,नगर पालिका जामुल, कुम्हारी, अहिवारा, नगर पंचायत पाटन, उतई, धमधा और ग्राम पंचायतों में हनोदा, धनोरा, मोहलाई, चिखली ,कोलिहापुरी, अंजोरा, खपरी,महमरा ,कठेलाभांठा ,सिरसाखुर्द, जेवरा ,चंदखुरी, विनायकपुर ,खुरसुल, खेदामारा ,कचांदूर, डूमरडीह , उमरपोटी, औंधी ,ढोर ,अमलेश्वर, सांकरा, भरर ,पंचदेवरी, अकोला, बोरी, करेली ,पोटिया एवं दानिया में लॉकडाउन प्रभावी रहेंगे। डॉ भूरे ने बताया कि दवा मेडिकल, चश्मा की दुकाने, समय प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी । सब्जी व्यवसाय, दूध मांस ,चिकन ,मटन ,मछली ,अंडा का प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक व्यवसाय होगा ।इस लॉकडाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस
29 एवं 30 जुलाई के लिए किराना दुकानें प्रात: 6 से 10 बजे तक खुली रहेगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्यौहार में उपयोग आने वाली सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा। जुलाई माह के कोटे का शेष राशन वितरण
पीडीएस दुकानें केवल 29 एवं 30 जुलाई तक प्रात: 6 से 10 तक कर सकेंगी। घर पर जाकर दूध वितरित करने वाले दूध विक्रेता प्रात: 6 से प्रात: 9.30 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक एवं न्यूज़पेपर हॉकर प्रात: 6 से प्रात: 9.30 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पंप ,एलपीजी, सीएनजी गैस को प्रात: 6 से दोपहर 3 बजे तक विक्रय की अनुमति
रहेगी। शासकीय ,अशासकीय बैंकों को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, धान परिवहन उद्योग एवं निर्माण कार्य कृषि उपकरण फ़र्टिलाइजऱ, पेंट शॉप ,एक्वेरियम शॉप की दुकान प्रात: 6 से प्रात: 10 बजे तक संचालित रहेंगी। होटल रेस्टोरेंट को ई-कॉमर्स होम डिलीवरी अनुमति होगी ।
टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा । इसके अलावा प्रतिबंधित दुकाने व्यवसाय सेवाओं में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल ,जिम स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क ,क्लब थिएटर एवं ऑडिटोरियम असेंबली हॉल एवं
इस प्रकार के स्थान स्पोर्ट कॉन्प्लेक्स, स्टेडियम, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम हेतु साइकलिंग प्रतिबंधित नगरी ग्राम पंचायत क्षेत्रों।में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो रिक्शा
बस से ई रिक्शा रिक्शा इत्यादि भी शामिल है। अत्यावश्यक सेवा वाली वाहन, फूड, मेडिकल ,पोस्टल सेवाएं आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। समस्त नगरी निकाय एवं उनसे लगी प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें
(किराना दुकानें केवल 29 एवं 30 जुलाई को प्रात: 6 से प्रात: 10 बजे तक को छोड़कर) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम साप्ताहिक हाट बाजार ,ठेला घूमती खोमचे बंद रहेगें। सभी सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम, प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानें, केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। भारत सरकार के
अधीन केंद्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।