भिलाईनगर/ निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरूद्ध आज बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य मार्ग से लगे हुये प्रियदर्शनी परिसर में सुपेला थाना के सामने अवैध निर्माण को पूर्णतः ध्वस्त कर निस्तेनाबूत कर दिया गया । यह एक ही स्थल पर निगम की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। ज्ञात हो कि निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध समस्त जोन आयुक्त को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। उन्होंने प्रारंभिक दौर में ही ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने कहा है! इसी के परिपालन में जोन आयुक्त जोन 01 सुनील अग्रहरि की टीम ने आज पुनः प्रियदर्शनी परिसर पूर्व के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है।
प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में पी. गीतांजली प्लाॅट क्रं. ए 1/13, पी. लक्ष्मीमूर्ति प्लाॅट कं. ए 1/02, पी. सरला प्लाॅट कं. ए 1/03 तथा डी. रामेश्वरी प्लाॅट कं. ए 1/12 के द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन्होंने निगम से किसी भी प्रकार से अनुमति प्राप्त नहीं किया है, जबकि निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था। मामला निगमायुक्त के संज्ञान में आने पर उन्होंने जोन के अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करने को लेकर फटकार भी लगाई थी तथा जोन आयुक्त को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये थे। प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 294 का उल्लंघन है। इसी के कारण आज जोन कं. 01 सहायक अभियंता अनिल सिंह के नेतृत्व में उपअभियंता अरविंद शर्मा, सहा. राजस्व अधिकारी शरद दूबे, राजेश गुप्ता ने अवैध निर्माण को बेदखल किया। निर्माणाधीन भवन में कॉलम एवं स्लेब ढलाई तैयार कर लिया गया था इस सभी निर्माण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि इसी स्थल पर विगत कुछ दिन पूर्व कार्रवाई करते हुये स्लैब के प्लेट को हटाने तथा निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी, परन्तु आज की कार्रवाई में निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है।