रायपुर: राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना अलग-अलग जिलों से सैकड़ों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालात को देखते हुए बेमेतरा और दुर्ग जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं, रायपुर जिला प्रशासन ने दुकानों और संस्थानों को खोलने और बंद करने के लिए निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश के अनुसार दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक खुला बेगी। जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेगा। आइए देखते हैं कि कौन सी दुकानें कितने बजे तक खुली रहेंगी।
पेटोल पिंपल्स और मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।
• शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेशों में बंद रहेंगे।
• तेलीबांधा, बुढ़ातालाब आदि अन्य सभी स्थलों / स्थानों / स्थानों के आसपास की चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद हो जाएगी।
• जिले की सभी प्रकार के देशी विदेशी मदिरा की दुकान संध्या 6.00 बजे बंद हो जाएंगे।
• सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / छबिगत् का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8.00 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा।
• सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश लोगंत बंद रहेंगे।
• सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने और बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों / कर्मचारियों / ग्राहकों को स्पष्ट पहननेना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
• सभी व्यवसायियों को अपनी दुकान / संस्थान में बिक्री हेतु संकाय रखना अनिवार्य है, जिससे बिना पूछे पहने खरीदारी करने के लिए आये नयेको को सर्वप्रथम संकायों के विकय / चितरण किया जावे और तत्पश्चात अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक दुकान / संस्थान में स्वयं और आगतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइज़र रखना अनिवार्य होगा यदि कोई बाज़ार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएगे और उस क्षेत्र में कन्टीलेंशन जाने के सभी नियमों का पालन होगा। करना होगा।