अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रशासन सतर्क, मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करने प्रयास तेज
बेमेतरा/ कल बुधवार 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प अनुसार “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान की अवधारणा को साकार करने हेतु समस्त जिलों के प्रशासनिक अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रशासन सतर्क, मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करने प्रयास तेज कर दिए है ।
अक्षय तृतीया’ पर गाँव में बाल विवाह के मामलें सामने आते है। यह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है. सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी शुरु हो जाएंगे, किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है जिसके लिए कई तैयारियां की गई है।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिला अधिकारियों पत्र लिख कर कहा है कि ‘अक्षय तृतीया’ (30अप्रैल) के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के लिए जागरुकता फैलाई जाए।अभियान के तहत पंचायत, आंगनबाड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाए। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को अधिकार सौंपे गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार, रैली, नुक्कड़ नाटक एवं परामर्श शिविरों के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है।
अक्षय तृतीया जैसे पर्वों पर बाल विवाह की परंपरा को समाप्त करने हेतु समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि ऐसे आयोजनों पर विशेष निगरानी रखी जाए एवं किसी भी प्रकार की सूचना पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि रोके गए बाल विवाहों की जानकारी एकत्र कर तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए, जिससे अभियान की प्रभावशीलता आंकी जा सके एवं भविष्य की रणनीति तय की जा सके।
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