संयुक्त समिति की जांच में नालियों के ओवरफ्लो, खुले कचरा भंडारण और रेलवे ट्रैक के आसपास कचरे की खामियां मिलीं; रेलवे को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।
भोपाल रेलवे स्टेशन पर साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन में मिली खामियां अब रेलवे के लिए भारी पड़ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देश पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि 10.06 लाख रुपये आंकी है। इस राशि की वसूली के लिए रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
जांच में सामने आईं कई खामियां
NGT के सामने पेश संयुक्त समिति की रिपोर्ट में भोपाल रेलवे स्टेशन पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर कई कमियां सामने आईं। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के पास नालियां चोक और ओवरफ्लो मिलीं। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ठोस कचरा रखने की जगह पूरी तरह ढकी हुई नहीं थी। रेलवे ट्रैक और उसके आसपास भी कचरे से भरे बैग पाए गए।
गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं
रिपोर्ट में कचरे के व्यवस्थित संग्रहण और गीले-सूखे कचरे को अलग रखने की व्यवस्था को भी संतोषजनक नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान रेलवे की ओर से कचरा भंडारण के लिए नए स्थल के निर्माण की जानकारी दी गई थी।
रेलवे ने मांगा समय, NGT ने दी दो सप्ताह की मोहलत
मंगलवार को हुई सुनवाई में रेलवे ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट NGT के सामने पेश की। रिपोर्ट में पिछली सुनवाई के निर्देशों के आधार पर पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया गया था।
रेलवे ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। NGT की पीठ ने रेलवे को दो सप्ताह का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
CPCB को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से बताया गया कि NGT के पोर्टल पर उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस पर पीठ ने रजिस्ट्री को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि CPCB भी अपना जवाब दाखिल कर सके। इसके लिए भी दो सप्ताह का समय दिया गया है।
अब रेलवे के जवाब पर नजर
फिलहाल मामले में रेलवे को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर जारी नोटिस का जवाब देना है। NGT की अगली सुनवाई में रेलवे की अनुपालन रिपोर्ट और कचरा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों की स्थिति पर आगे सुनवाई होगी।
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