दवाई दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के अनिवार्यता पर सीसीडीए ने जताया विरोध
राज्य औषधि नियंत्रक से मुलाकात कर सीसीडीए ने निर्णय वापस लेने उठाई आवाज
दुर्ग। छत्तीसगढ़ केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने प्रदेशभर की रिटेल मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनिवार्यता पर विरोध जताया है। इसे लेकर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य औषधि नियंत्रक दीपक अग्रवाल से मुलाकात की गई और हालिया आदेश को मेडिकल दुकानदारों के हित में वापस लेने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिरोठिया व महासचिव अविनाश अग्रवाल ने कहा कि संगठन शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मंशा का सम्मान करता है, लेकिन कई छोटे व्यापारी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे अचानक सीसीटीवी कैमरे लगाने का खर्च उठा सकें। प्रतिनिधियों ने बताया कि जो दुकानदार सक्षम हैं, उन्होंने पहले ही कैमरे लगा दिए हैं, लेकिन बाकी व्यापारियों पर इस आदेश को लागू करना अव्यवहारिक है। छत्तीसगढ़ केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (सीसीडीए) ने आग्रह किया कि आदेश को लचीले तरीके से लागू किया जाए और जिन दुकानदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें परेशान न किया जाए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वे छोटे व्यापारियों की स्थिति को समझते हुए उचित राहत या चरणबद्ध क्रियान्वयन का रास्ता अपनाएं। सीसीडीए प्रतिनिधिमंडल के मांगो को राज्य औषधि नियंत्रक दीपक अग्रवाल ने गंभीरता से सुना और स्पष्ट किया कि विभाग केवल शासन के निर्देशों का पालन कर रहा है और किसी पर भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई दवा दुकान अनैतिक या अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया कि सभी मेडिकल दुकानों को साइकोट्रॉपिक (मनोदैहिक) और नारकोटिक (नशीली) दवाओं का सही रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं का दुरुपयोग एक गंभीर अपराध है और एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट) के अंतर्गत कड़ा दंड निर्धारित है। सीसीडीए के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिरोठिया, महासचिव अविनाश अग्रवाल, विनोद चंद्राकर, देवव्रत गौतम, नरेश अग्रवाल के अलावा अन्य पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रतिनिधि शामिल रहे।
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