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रायपुर में यात्री बसों की मनमानी पर ट्रैफिक पुलिस सख्त, अब निर्धारित स्टॉपेज पर ही चढ़ेंगे-उतरेंगे यात्री

रायपुर में यात्री बसों की मनमानी पर ट्रैफिक पुलिस सख्त, अब निर्धारित स्टॉपेज पर ही चढ़ेंगे-उतरेंगे यात्री

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रायपुर में यात्री बसों की मनमानी पर ट्रैफिक पुलिस सख्त, अब निर्धारित स्टॉपेज पर ही चढ़ेंगे-उतरेंगे यात्री

बुकिंग काउंटरों के सामने बस रोकने पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस होगा निलंबित

रायपुर। राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस ने यात्री बस संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब बस स्टैंड से रवाना होने के बाद बसें रास्ते में मनमाने ढंग से रोककर यात्रियों को न तो बैठा सकेंगी और न ही उतार सकेंगी। यात्रियों को केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही चढ़ाने और उतारने की अनुमति होगी। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले बस चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं।

बुकिंग और रिजर्वेशन काउंटरों के सामने बस रोकने पर रोक

डीसीपी यातायात एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा ने बुधवार को कालीबाड़ी स्थित यातायात कार्यालय में बस संचालकों, मालिकों और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बस स्टैंड से निकलने के बाद बसें रास्ते में या बुकिंग एवं रिजर्वेशन काउंटरों के सामने रोककर सवारी नहीं बैठाएंगी और न ही यात्रियों को उतारेंगी। पुलिस के मुताबिक, इस तरह बसें रोकने से यातायात बाधित होता है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

एमएमआई चौक से भाठागांव चौक तक नहीं रुकेंगी बसें

जगदलपुर, धमतरी और गरियाबंद की ओर से आने वाली यात्री बसों को एमएमआई चौक के पास निर्धारित स्थान पर ही यात्रियों को उतारना होगा। इसके बाद बसें एमएमआई चौक से पचपेड़ीनाका होते हुए भाठागांव चौक तक कहीं नहीं रुकेंगी। यात्रियों को उतारने के बाद बसों को सीधे बस स्टैंड ले जाना अनिवार्य होगा।

वहीं, दुर्ग-भिलाई की ओर जाने वाली बसें पचपेड़ीनाका चौक से यू-टर्न लेने के बाद भाठागांव चौक पर यात्रियों को बैठाने के लिए नहीं रुक सकेंगी। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रमुख चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति को रोकना और यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना है।

टूरिज्म परमिट वाली बसों पर भी सख्ती

यातायात पुलिस ने ऑल इंडिया टूरिज्म परमिट वाली बसों के संचालन को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसी बसों का संचालन बस स्टैंड से नहीं करने तथा उन्हें सामान्य यात्री बसों की तरह रास्ते में रोककर सवारी बैठाने या उतारने से मना किया गया है। इसके साथ ही बसों की छत पर माल लादकर परिवहन करने पर भी रोक लगाई गई है।

बस स्टैंड को गैरेज बनाने पर जताई आपत्ति

बस स्टैंड परिसर में लंबे समय से खड़े खराब और कंडम वाहनों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि बस स्टैंड का उपयोग गैरेज के रूप में नहीं किया जा सकता। परिसर को व्यवस्थित रखने और यातायात संचालन में बाधा दूर करने के लिए सभी बस संचालकों से सहयोग करने की अपील की गई है।

बैठक में परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात रामकुमार बर्मन, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सतीश ठाकुर, सीमा अहिरवार सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों और विभिन्न ट्रैवल्स कंपनियों के संचालकों ने भी बैठक में भाग लिया।

यातायात पुलिस ने बस संचालकों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि राजधानी की सड़कों पर जाम की समस्या कम हो और यात्रियों के साथ अन्य वाहन चालकों को भी सुरक्षित व सुगम आवागमन मिल सके।



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