पति–ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज, महिला थाने में FIR फॉर्च्यूनर न देने पर अपमान, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार, अल्का की शादी 21 जनवरी 2025 को हुई थी।
शादी के दौरान ही ससुराल पक्ष ने अल्का के माता-पिता को अलग ले जाकर कहा—
“महापौर की बेटी हो… फॉर्च्यूनर कार देनी थी। नहीं दोगे तो लड़की को ससुराल नहीं ले जाएंगे।”
परिवार ने टीवी, फ्रीज, एसी, जेवर और नकद रकम देने के बाद भी लगातार दहेज की मांग जारी रही।
शादी के तीसरे दिन पति चित्रांश साहसी अल्का को नगरनार, जगदलपुर स्थित विभागीय आवास ले गए।
वहीं से प्रताड़ना शुरू हुई। आरोपों में शामिल है—
खाना में “नुक्स” बताकर गाली-गलौज
चरित्र पर संदेह
फोन–परिवार से बात करने पर रोक
निगरानी रखना
‘डायन’ कहकर अपमानित करना
कई बार मारपीट
छत से धक्का देने की धमकी
ससुराल पक्ष लगातार फोन कर पति को दहेज को लेकर भड़काता था।
अल्का के मुताबिक, पति बार-बार ताना देते थे—
“तुम्हारे घर वालों में बीएमडब्ल्यू देने की हैसियत है… फॉर्च्यूनर भी नहीं दी।”
26 जनवरी 2025 को पति ने जबरन खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए। बाद में पता चला कि वह तलाक की तैयारी कर चुका था।
पीड़िता बताती हैं कि उनके माता-पिता जब जगदलपुर पहुंचे तो ससुराल वालों ने स्पष्ट कहा—
“दहेज नहीं दिया… लड़की को नहीं रखेंगे।”
इसके बाद
सोने–चांदी के जेवर
नकद
घरेलू सामान
पूरा स्त्रीधन
रखकर अल्का को घर से निकाल दिया गया।
8 अक्टूबर 2025 को अल्का ने महिला थाना में शिकायत दी।
14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चार बार काउंसलिंग हुई, लेकिन ससुराल पक्ष ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उल्टा मां–बहन की गालियां देकर परिवार को अपमानित किया।
पुलिस ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए और निम्न आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज की—
पति चित्रांश साहसी
सास शशि साहसी
ससुर ललित साहसी
फूफा ससुर डेरहाराम
चाचा ससुर संदीप साहसी
पुलिस के अनुसार, अल्का को—
लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया
चरित्र पर लांछन लगाए गए
जान से मारने की धमकियां दी गईं
घर से निकालकर स्त्रीधन रोक लिया गया
धारा 85, 351(3), 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है।
हम इस मामले से जुड़े हर अपडेट को सबसे पहले आपके सामने लाते रहेंगे।
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