NEET पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 राज्यों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत दर्ज FIR पर अब रोजाना सुनवाई होगी, ताकि पेपर माफिया और दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक विवाद में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे मामले को मिशन मोड में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देशों के बाद, केंद्रीय गृह और कानून मंत्रालय ने स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का मुख्य मकसद मामलों की त्वरित सुनवाई कर दोषियों को कानून के शिकंजे में लाना और प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को बहाल करना है।
4 राज्यों में गठित होंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट, रोजाना होगी सुनवाई
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से समन्वय बनाकर विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का औपचारिक अनुरोध करने जा रही है। इन अदालतों में नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं और मुकदमों की रोजाना आधार पर सुनवाई कराई जाएगी। इस कदम से जांच और न्यायिक ट्रायल प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी और बेहद कम समय में अदालत का अंतिम फैसला आ सकेगा।
4 एफआईआर दर्ज, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और एमपी में प्रस्ताव
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत अब तक नीट पेपर लीक मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इनमें से दो मुख्य मामले अकेले बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कठोर सजा का प्रावधान
केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पूरे देश में 'सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024' लागू किया था। यह कड़ा कानून संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), आईबीपीएस (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू होता है।
चूंकि नीट परीक्षा का आयोजन भी एनटीए ही करता है, इसलिए इसके पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, डमी कैंडिडेट बैठाने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल कराने वाले गिरोहों पर इसी सख्त कानून के तहत गैर-जमानती धाराएं, भारी-भरकम जुर्माना और लंबी जेल की सजा का प्रावधान लागू किया गया है।
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