पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में धार्मिक भावनाएं भड़काने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की कानूनी मुश्किलें आगामी दिनों में काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। राज्य की राजधानी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने के मामले में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पहले इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस के पास केवल एक लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब गहन कानूनी मूल्यांकन के बाद कोलकाता पुलिस ने उस शिकायत को एक औपचारिक और गंभीर मुकदमे के रूप में तब्दील कर दिया है, जिससे राज्य का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया है।
मार्च 2026 में कोलकाता के एस्प्लेनेड में दिए गए राजनैतिक भाषण से जुड़ा है मामला
ममता बनर्जी के खिलाफ की गई इस बड़ी कानूनी कार्रवाई की जड़ें बीते कुछ महीने पहले की एक राजनैतिक घटना से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह पूरा विवादित मामला 9 मार्च 2026 को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम से शुरू हुआ था। मेट्रो चैनल आउटपोस्ट के बिल्कुल सामने स्थित धर्म मंच पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने एक बड़ा राजनैतिक भाषण दिया था।
इसी भाषण को आधार बनाकर स्थानीय कारोबारी और शिकायतकर्ता तुषार कांति दास ने पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि सार्वजनिक मंच से दिया गया ममता बनर्जी का यह पूरा वक्तव्य पूरी तरह से भड़काऊ प्रकृति का था, जिसका समाज पर बेहद नकारात्मक असर पड़ने की संभावना थी।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर करने का लगा गंभीर आरोप
हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई इस विस्तृत शिकायत में ममता बनर्जी के राजनैतिक आचरण और उनके भाषण के दूरगामी परिणामों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। शिकायत में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर ऐसा भाषण दिया जो सीधे तौर पर आम जनता के बीच बेवजह का डर, भ्रम और व्यापक अशांति का माहौल पैदा कर सकता था।
इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस भाषण के जरिए राज्य के पारंपरिक सांप्रदायिक सौहार्द को अपूरणीय नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी और सोची-समझी कोशिश की गई थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, यह पूरा कृत्य राज्य की स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और समाज के विभिन्न तबकों को आपराधिक धमकी देने जैसा था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
कोलकाता पुलिस ने हेयर स्ट्रीट थाने में BNS 2023 की तीन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
इस पूरे मामले में कानूनी प्रगति की बात करें तो कोलकाता सेंट्रल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले हेयर स्ट्रीट थाने में 7 जून 2026 को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर एफआईआर नंबर 0106 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह पूरी एफआईआर नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की तीन बेहद गंभीर और विशिष्ट धाराओं के तहत दर्ज की गई है।
इसके अंतर्गत पुलिस ने सबसे पहले धारा 196(1) लगाई है, जो उन लोगों पर लागू होती है जो धर्म, जाति या भाषा के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी फैलाने का काम करते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आपराधिक धमकी से जुड़ी धारा 351(2) लगाई है, जो किसी को डराने-धमकाने के इरादे से बोले गए शब्दों के लिए लागू होती है, और अंत में जानबूझकर किसी को उकसाने या चिढ़ाने के आरोप में धारा 352 को भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है।
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