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विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वाले 02 वाहन चालकों पर अपराध दर्ज, 05 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वाले 02 वाहन चालकों पर अपराध दर्ज, 05 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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 दुर्ग आम मार्ग पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वाले 02 वाहन चालकों पर अपराध दर्ज, 05 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

▪️ *ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास आम सड़क पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने एवं मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न करने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।*

▪️ *पुलिस द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद विवाद समाप्त नहीं करने पर दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।*

▪️ *स्थिति तनावपूर्ण होने पर दोनों वाहन चालकों सहित उनके साथियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।*

▪️ *कार्रवाई के दौरान एक पीकप वाहन एवं एक आईचर ट्रक, कुल अनुमानित कीमत 19 लाख रुपये, जप्त किए गए।*

मुख्य बिंदु

थाना पाटन पुलिस द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर वाहनों को लापरवाहीपूर्वक खड़ा कर आम नागरिकों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने तथा विवाद की स्थिति निर्मित करने के मामले में त्वरित वैधानिक कार्रवाई की गई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 25.05.2026 को रात्रि लगभग 02:00 बजे ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास पीकप वाहन क्रमांक CG 04 CP 1340 एवं आईचर ट्रक क्रमांक CG 07 CZ 7732 को आम सड़क पर खड़ा कर आवागमन में बाधा उत्पन्न किए जाने तथा वाहन चालकों के मध्य बहस एवं विवाद की स्थिति निर्मित होने की सूचना थाना पाटन पुलिस को प्राप्त हुई।

सूचना पर थाना पाटन पुलिस एवं एसीसीयू टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर संबंधित व्यक्तियों को समझाइश देकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया गया। समझाइश के बावजूद विवाद की स्थिति समाप्त नहीं होने एवं मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित होने पर दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 303/2026 एवं 304/2026, धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसके साथ ही शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों वाहन चालकों एवं उनके साथियों के विरुद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मॉडस ऑपरेंडी (घटना का तरीका)

दोनों वाहन चालकों द्वारा अपने-अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा किए जाने से आम नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हुई। वाहन हटाने एवं स्थिति सामान्य करने की समझाइश के बावजूद विवाद की स्थिति बनी रहने पर पुलिस द्वारा वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

घटना स्थल

ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास, थाना पाटन क्षेत्र, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम

अपराध क्रमांक 303/2026, धारा 285 बीएनएस

1. भूपेष कुमार बघेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग।

अपराध क्रमांक 304/2026, धारा 285 बीएनएस

2. राजू कुमार धुर्वे, उम्र 28 वर्ष, निवासी सोमनापुर महामाया पारा, थाना कुण्डा, जिला कवर्धा।

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही इस्तगासा क्रमांक 35/343/2026, धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस

1. भूपेष कुमार बघेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग।

2. भागवत वर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग।

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही इस्तगासा क्रमांक 36/344/2026, धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस

1. राजू कुमार धुर्वे, उम्र 28 वर्ष, निवासी सोमनापुर महामाया पारा, थाना कुण्डा, जिला कवर्धा।

2. मोहन सोरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी गरियाबंद, हाल फुण्डा, थाना पाटन, जिला दुर्ग।

3. मानस चंदेल, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम कसही, थाना पाटन, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री

1. पीकप वाहन क्रमांक CG 04 CP 1340, अनुमानित कीमत 7,00,000 रुपये।

2. आईचर ट्रक क्रमांक CG 07 CZ 7732, अनुमानित कीमत 12,00,000 रुपये।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्रवाई में थाना पाटन पुलिस एवं एसीसीयू टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम द्वारा सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने, संबंधित व्यक्तियों को समझाइश देने तथा स्थिति सामान्य नहीं होने पर नियमानुसार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक मार्गों पर वाहन इस प्रकार खड़ा न करें जिससे आम नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हो। किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। सार्वजनिक व्यवस्था एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



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