शासकीय उचित मूल्य दुकान से 15 क्विंटल चावल वाहन में भरकर बेचने ले जा रहे थे – मोहल्लेवालों ने पकड़ा, दुकान सील, पुलिस में अपराध दर्ज कराने की तैयारी...
पीडीएस चावल की कालाबाज़ारी बेनकाब
शासकीय उचित मूल्य दुकान से 15 क्विंटल चावल वाहन में भरकर बेचने ले जा रहे थे – मोहल्लेवालों ने पकड़ा, दुकान सील
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज, कुम्हारी: दुर्ग/ कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के जंजगिरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी 431006015) से पीडीएस चावल की अवैध बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। रात 8:30 बजे वाहन क्रमांक CG 07 CQ 2058 में करीब 15 क्विंटल चावल को चोरी-छिपे भरकर बाहर भेजा जा रहा था, जिसे स्थानीय नागरिकों ने मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस द्वारा 30 कट्टों में भरे चावल सहित वाहन को थाना कुम्हारी लाकर खड़ा किया गया। दूसरे दिन खाद्य विभाग की टीम ने जांच कर पंचनामा, जप्ती, सुपुर्दगी पत्रक तैयार किए। नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी सहायक द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि चावल सरकारी पीडीएस का है — जिसमें 23% ब्रोकन और 1% एफआरके मिला।
जांच में खुलासा हुआ कि दुकान का संचालन जय महामाया महिला स्व-सहायता समूह करती है, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती अंजू साहू हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति लोकेश साहू ने उक्त वाहन में चावल लोड करवाया और वह खुद राशनकार्डधारियों से चावल खरीदकर उसे अवैध रूप से बाहर बेचती रही हैं।
वाहन मालिक और ड्राइवर ने भी स्वीकार किया कि गाड़ी संध्या एग्रो इंडस्ट्रीज से किराये पर ली गई थी और दुकान संचालिका के पति के निर्देश पर चावल लोड किया गया था। गाड़ी चालक निरंजन पाल व हमाल राजेन्द्र कुमार साव ने भी गवाही दी कि चावल शासकीय दुकान से ही लोड किया गया था।
जांच के दौरान दुकान के भंडारित स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें चावल 23.50 क्विंटल, शक्कर 0.69 क्विंटल और नमक 0.67 क्विंटल कम पाया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि स्टॉक में हेराफेरी कर अवैध लाभ के लिए चावल बाहर भेजा गया।
खाद्य नियंत्रक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इससे पूर्व 31 मार्च 2025 की स्थिति में भी दुकान में 226.86 क्विंटल चावल की भारी कमी पाई गई थी, जिसका अलग प्रकरण बनाकर कार्यवाही के लिए भेजा गया है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय तहसीलदार की उपस्थिति में दुकान को सील कर दिया गया है। वाहन मय चावल को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धाराओं का उल्लंघन पाया गया है, जो धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
— टी.एस . अत्री, प्रभारी खाद्य नियंत्रक, दुर्ग
— ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़
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