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परघनी कार्यक्रम में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकूबाजी में युवक की मौत

परघनी कार्यक्रम में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकूबाजी में युवक की मौत

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-मगरलोड पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल
धमतरी।
 थाना मगरलोड क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोथीडीह में आयोजित शादी के चौथिया/परघनी कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रात भर पतासाजी, पूछताछ और घेराबंदी के बाद कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में दो विधि से संघर्षरत बालक भी संलिप्त पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध पृथक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
घटना का संक्षिप्त विवरण ...
प्रार्थी टेटकूराम निषाद (50 वर्ष), निवासी मालगांव, थाना गरियाबंद, दिनांक 21 फरवरी 2026 को अपनी पुत्री के चौथिया कार्यक्रम में शामिल होने परिवार एवं परिचितों के साथ ग्राम भोथीडीह पहुंचे थे।
रात्रि लगभग 8 बजे बाजार चौक के पास परघनी कार्यक्रम के दौरान नाच-गान चल रहा था। इसी दौरान वधू पक्ष के युवक चंदन निषाद एवं अन्य लोगों का बाजा पार्टी के सदस्यों से मामूली धक्का लगने की बात को लेकर विवाद हो गया।
विवाद के बाद आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और एकराय होकर चंदन निषाद एवं तरुण ध्रुव पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। गंभीर चोट लगने से चंदन निषाद की मृत्यु हो गई, जबकि तरुण ध्रुव एवं बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों को भी चोटें आईं।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 33/26 पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।
गिरफ्तार आरोपी ..
1. तोषण चक्रधारी (18 वर्ष 4 माह)
2. अभिषेक पटेल (20 वर्ष)
3. हिनेश उर्फ हिलेश्वर यादव (18 वर्ष 4 माह)
4. ताम्रज कंवर (18 वर्ष 3 माह)
5. गुलाब दीवान (20 वर्ष)
सभी आरोपी ग्राम भोथीडीह, थाना मगरलोड, जिला धमतरी के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त दो विधि से संघर्षरत बालक भी प्रकरण में शामिल पाए गए हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की हालत में नहीं थे तथा उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी संज्ञान में नहीं आया है।
वैधानिक कार्रवाई ..
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/26 अंतर्गत धारा 296, 115(2), 351(3), 191(2), 191(3), 190, 109 एवं 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।



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