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दुर्ग - भिलाई

अड्डेबाजी, खुले में शराब सेवन एवं हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई, 36(च) आबकारी एक्ट के तहत 51 प्रकरण दर्ज

अड्डेबाजी, खुले में शराब सेवन एवं हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई, 36(च) आबकारी एक्ट के तहत 51 प्रकरण दर्ज

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दुर्ग पुलिस की सतत कार्यवाही जारी –

▪️ *जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 51 प्रकरण दर्ज किए गए*

▪️ *36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई*

▪️ *रात्रि के समय भीड़ एकत्र कर हुड़दंग करने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कानून व्यवस्था बनाए रखी गई*

▪️ *प्रतिदिन शाम 06:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक मोबाइल पेट्रोलिंग के माध्यम से बाजार, सार्वजनिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है*

संक्षिप्त विवरण :

दुर्ग पुलिस द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अड्डेबाजी, खुले में शराब सेवन तथा रात्रि के समय अनावश्यक भीड़ एकत्र कर हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत प्रतिदिन शाम 06:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक मोबाइल पेट्रोलिंग इकाइयों द्वारा प्रमुख बाजार क्षेत्रों, चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों एवं संवेदनशील स्थानों में सघन चेकिंग की जाती है। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए अड्डेबाजी करने वाले, खुले में शराब सेवन करने वाले तथा शांति भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

उक्त अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 51 प्रकरणों में 36(च) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। थाना सुपेला में 12, जामुल में 10, छावनी में 08, कुम्हारी में 04, खुर्सीपार में 04, उतई में 03, भिलाई नगर में 02, पुलगांव में 02, वैशाली नगर में 02, दुर्ग में 02 एवं नगपुरा में 02 प्रकरण दर्ज किए गए।

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में जिले के समस्त थाना प्रभारियों, पेट्रोलिंग टीम, डायल-112 स्टाफ एवं संबंधित पुलिस बल की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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