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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 ऑनलाईन पंजीयन की तिथि में वृद्धि, 27 मार्च तक करें पंजीयन
दुर्ग/जिले में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 27 मार्च 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। जिले में संचालित मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं वे पोस्ट मेैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन, प्रस्ताव लॉक, स्वीकृति लॉक करने की कार्यवाही postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाईन कर सकते हैं।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार 27 मार्च तक विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इसके बाद 29 मार्च तक संस्थाएं प्रपोजल लॉक कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को भेजेंगी। 30 मार्च तक जिला कार्यालय द्वारा सेक्शन लॉक की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी, वहीं 31 मार्च तक राज्य कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और विलंब की स्थिति में जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम होना आवश्यक है।
छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को आवेदन करते समय अपना सक्रिय एवं आधार से जुड़ा बैंक खाता दर्ज करना होगा। इसके अलावा, संस्थाओं के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य किया गया है। जिन संस्थाओं द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाएगी, उनके विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से वन टाईम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही, संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी जरूरी किया गया है।
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