साकेत कोर्ट से ललित मोदी के भाई समीर मोदी को राहत, रेप केस में मिली जमानत
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने गुरुवार को हाई प्रोफाइल मामले में कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को राहत दे दी। कोर्ट ने 55 वर्षीय समीर को रेप केस में जमानत दी है। दरअसल समीर की पूर्व सहकर्मी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। बाद में समीर ने उसी महिला पर 50 करोड़ रुपए उगाही का आरोप लगाया।
इस मामले में साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज दीपक वाट्स ने समीर मोदी को जमानत दे दी। हालांकि इस मामले में विस्तृत आदेश जारी होना अभी बाकी है। बता दें कि एक महिला सहकर्मी ने समीर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। बाद में समीर ने उस पर 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। इसके बाद पिछले हफ्ते पुलिस को समीर की शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया गया था। वहीं बलात्कार के मामले में समीर को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बता दें कि 19 सितंबर को समीर मोदी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। एक महिला ने समीर पर आरोप लगाया कि उसने तरक्की और शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि समीर ने कई फोन का इस्तेमाल कर महिला को धमकाया और लालच दिया था। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त करने के लिए समीर को तीन दिन रिमांड पर भेजा जाए।
शिकायतकर्ता महिला के वकील ने इस मामले में निजता की मांग की थी, जिसके कारण ये सुनवाई गोपनीय हुई है। समीर के वकीलों ने दावा किया कि महिला ने झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर शिकायत दी थी। महिला पैसों की उगाही करना चाहती है, जिसके कारण उसने ऐसा किया। इस दौरान समीर के वकील ने 8 और 13 अगस्त को समीर द्वारा दी गई उगाही की शिकायत का हवाला दिया। वकील ने कहा कि महिला ने 50 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो समीर ने नहीं दी, इसके कारण महिला ने ये कहानी बनाई है।
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