रायपुर के स्पा संचालक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्पा संचालक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक अनुसूचित जाति की युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाकर पिलाई थी और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई है।
इस मामले को पीड़िता ने बताया कि, वह 29 जुलाई 2023 को वह कटोरा तालाब के एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी। जहां वहां के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10 हजार सैलरी पर काम में रख लिया। पहले दिन स्पा सेंटर में रात 10 बजे तक ग्राहक थे और मुझे वहां से निकलने में देरी हो गई। ऐसे में देर रात अकेले घर जाना मुश्किल था। मैंने यह बात स्पा के मालिक से अभिषेक से कही तो उन्होंने मुझसे कहा कि, टेंशन मत लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
कोल्ड ड्रिंक में मिलाई नशे की गोली
पीड़िता ने आगे बताया कि, काम खत्म होने के बाद वह घुमाने और खाने-पीने के बहाने होटल के कमरे में लेकर गया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जिसमें उसने कुछ नशे की गोली मिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे नींद आ गई और उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने इसका विरोध किया, तब उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। जिसके बाद मैंने अनुसूचित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।