दोनों का दो-दो वेतन वृद्धि रोकने और आर्थिक क्षति राशि जमा करने दिये आदेश
दुर्ग/ नगर पालिक निगम दुर्ग के बाजार विभाग में श्री दुर्गेश गुप्ता राजस्व निरीक्षक एवं सहा0 राजस्व निरीक्षक थान सिंह यादव को प्रभारी बाजार अधिकारी का प्रभार दिया गया था। इस अवधि में दोनों प्रभारी अधिकारियों ने इंदिरा मार्केट एवं नया बस स्टैण्ड वाहन पार्किंग की निविदा से संबंधित नस्ती का संधारण एवं कार्यवाही समयावधि में पूर्ण नहीं किया तथा पार्किंग संचालन के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गई । जिसमें श्री दुर्गेश गुप्ता राजस्व निरीक्षक और श्री थान सिंग यादव प्रभारी बाजार अधिकारियों दोनों दोषी पाया गया है।
निगम आयुक्त द्वारा छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) 1966 के नियम 10 लद्यु शास्तियाॅ की कंडिका चार के तहत् श्री दुर्गेश गुप्ता राजस्व निरीक्षक एवं तत्कालीन प्रभारी बाजार अधिकारी का दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किया गया । वहीं श्री थानसिंह यादव तत्कालीन प्रभारी बाजार अधिकारी को दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभारी से रोके जाने के साथ ही उक्त कृत्य के कारण निगम को हुई आर्थिक क्षति राशि रुपये 81,037.00 रु0 की वसूली कर निगम कोष में जमा करने आदेश जारी किया गया है ।
मनहरे/जनसंपर्क
नगर पालिक निगम दुर्ग