दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा 'कैशकांड' में नया मोड़ आया है। फायर डिपार्टमेंट के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शनिवार (22 मार्च) को CJI संजीव खन्ना को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा 'कैशकांड' में नया मोड़ आया है। फायर डिपार्टमेंट के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने जज यशवंत के घर में नोटों का भंडार मिलने की बात नकार दी है। अतुल का कहना है कि जस्टिस यशवंत के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड टीम को कोई नकदी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में बयान जारी किया। SC ने कहा-कैश मिलने की सूचना गलत है। अफवाह फैलाई जा रही। कैशकांड में शनिवार (22 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस CJI संजीव खन्ना को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
टीम को कोई नकदी नहीं मिली
दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के प्रमुख अतुल गर्ग के बयान से कैश मिलने के दावों को खारिज कर दिया है। अतुल ने कहा कि 14 मार्च की रात 11.35 बजे लुटियंस दिल्ली में बने जज यशवंत वर्मा के बंगले पर आग लगने की खबर मिली। टीम पहुंची। आग स्टोर रूम में लगी थी। आग को बुझाने में 15 मिनट लगे। आग पर काबू पाने के बाद हमने पुलिस को खबर दी। टीम को वहां कोई नकदी नहीं मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट का बयान....
बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने के बाद नोटों का भंडार मिलने का दावा किया गया था। आग और कैश की घटना से जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को भी जोड़ दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को अलग-अलग बताते हुए बयान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि कैश मिलने की सूचनाएं गलत हैं। अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में साफ किया कि जज के बंगले से कैश मिलने की खबर और उनके तबादले का आपस में कोई संबंध नहीं है।
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