अवैध कॉलोनी निर्माण पर नगर निगम दुर्ग की सख्त कार्रवाई
बिना अनुमति प्लाटिंग कर 43 से अधिक लोगों को भूमि विक्रय, न्यायालय में परिवाद दायर, अगली सुनवाई 10 मार्च को
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति कॉलोनी निर्माण के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम के भवन अधिकारी द्वारा मनोज राजपूत पिता जवाहर सिंह राजपूत, निवासी नेहरू नगर भिलाई के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त द्वारा ग्राम सिकोला, पटवारी हल्का नंबर 17, तहसील व जिला दुर्ग स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 15/9, 15/32, 1/95 एवं 7/4 पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत आवश्यक व्यपवर्तन कराए बिना, नगर निगम दुर्ग से कॉलोनी विकास की अनुमति लिए बिना तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से भूमि विकास की स्वीकृति एवं ले-आउट अनुमोदन कराए बिना अवैध रूप से प्लाटिंग की गई।
अभियुक्त द्वारा उक्त भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिनांक 27 सितंबर 2023 से 21 मई 2025 के बीच 43 से अधिक लोगों को विक्रय किया गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिए नियमानुसार भूमि आरक्षित नहीं की गई तथा बिना अनुमति सड़क, नाली एवं भवन निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की गई।
इस संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 01 दिसंबर 2025 के माध्यम से आयुक्त नगर निगम दुर्ग को जानकारी दी गई। मामले के संज्ञान में आते ही आयुक्त नगर निगम के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं निगम के सब-इंजीनियरों की टीम द्वारा मौके पर जांच कर पंचनामा तैयार किया गया।
जांच उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 396 सहपठित जुर्म धारा 292 (ग) के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर आपराधिक प्रकरण क्रमांक 580/2026 पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
नगर निगम दुर्ग की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता श्री जय प्रकाश साहू द्वारा पैरवी की जा रही है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण एवं प्लाटिंग के विरुद्ध आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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