चक्का जाम मामले में पाँचों आरोपियों को जमानत — अदालत ने लगाई सख्त शर्तें ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़ – ब्रेकिंग अपडेट
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चक्का जाम मामले में पाँचों आरोपियों को जमानत — अदालत ने लगाई सख्त शर्तें
दुर्ग। कलेक्टर गाइडलाइन के खिलाफ चक्काजाम और पुलिस से झूमाझटकी के चर्चित मामले में गिरफ्तार पाँचों आरोपियों को दुर्ग जिला एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत से आज जमानत मिल गई है।
जमानत याचिका क्रमांक 1747/2025, CNR नंबर CGDU010054252025 पर सुनवाई के बाद अदालत ने पाँचों आवेदकों —
विक्की चंद्राकर,अनिल कुमार वासनिक,जितेंद्र बत्र,दिनेश पांडेय,राकेश यादव को धारा 483 बीएनएसएस के तहत जमानत प्रदान की।
इनकी ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने पक्ष रखा, वहीं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन उपस्थित रहे।
क्या था आरोप?
थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 609/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ—
221, 126(2), 191(2), 121(1), 132, 61(2), 125(क)
लगाई गई थीं।
01 दिसंबर को बिना अनुमति चक्काजाम, पुलिस से धक्का-मुक्की, सार्वजनिक मार्ग अवरोध और शासकीय कार्य में बाधा के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। पाँचों आरोपी 02 दिसंबर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थे।
अदालत में आरोपियों की दलीलें
उन्हें राजनीतिक दबाव में फंसाया गया।
घटना स्थल पर अचानक हुए लाठीचार्ज से भगदड़ मची।
FIR में कहीं भी पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट पहुँचाने का उल्लेख नहीं।
लोक संपत्ति को नुकसान का भी कोई उल्लेख नहीं।
आरोपी प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, स्थायी निवासी हैं, और पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं।
लंबी अभिरक्षा से उनके व्यवसाय और भविष्य पर खराब असर पड़ेगा।
जमानत आदेश
अदालत ने सभी आरोपियों को ₹25,000 की जमानत राशि एवं समतुल्य निजी मुचलका पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
जमानत की शर्तें—
अभियोजन के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे।
विवेचना और विचारण में पूरा सहयोग देंगे।
हर पेशी में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।
इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।
अब भी फरार हैं पाँच आरोपी
प्रकरण में पुलिस अब भी पाँच अन्य आरोपियों की तलाश में है।
वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर पहचान जारी है।
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़ का निष्कर्ष
चक्का जाम प्रकरण कानूनी व राजनीतिक दोनों रूपों से बेहद संवेदनशील बन चुका है।
अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अब आगामी विवेचना और आरोपपत्र पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़ इस मामले की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले देगा।
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