शराब पीने के दौरान मजाक करने से नाराज होकर कैब चालक पर जानलेवा हमला
*शराब पीने के दौरान मजाक करने से नाराज होकर कैब चालक पर जानलेवा हमला, पेट में धारदार हथियार से वार करने वाला आरोपी पुरानी भिलाई पुलिस की गिरफ्त में*
▪️ *हाउसिंग बोर्ड चरोदा स्थित घर में साथ बैठकर मदिरापान के दौरान मजाक करने की बात को लेकर आरोपी ने कैब चालक से विवाद किया।*
▪️ *विवाद के दौरान आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए किचन में रखे धारदार हथियार से प्रार्थी के पेट पर कई बार वार किया।*
▪️ *घटना की सूचना पर थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की।*
▪️ *आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना स्वीकार की गई, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किया गया।*
मुख्य बिंदु
दिनांक 16.09.2026 की रात्रि हाउसिंग बोर्ड चरोदा में कैब चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किया।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक 16.09.2026 को रात्रि करीब 01:30 बजे कैब चालक डी. अनिवेश राव हाउसिंग बोर्ड चरोदा निवासी दुर्गेश पनागर के परिवार को उनके घर छोड़ने गया था। परिवार को छोड़ने के बाद दुर्गेश पनागर द्वारा खाना खाने के लिए रुकने को कहने पर वह वहीं रुक गया। इसके बाद दुर्गेश पनागर एवं उसके साले अविनाश मगरवंशी के साथ बैठकर मदिरापान कर रहे थे।
इसी दौरान अविनाश मगरवंशी एवं डी. अनिवेश राव के बीच आपस में मजाक करने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद से नाराज होकर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए किचन में रखे सब्जी काटने के धारदार हथियार से डी. अनिवेश राव के पेट में कई बार वार कर दिया।
घटना की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 519/2026, धारा 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी की गई। आरोपी के राकुंका क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून लगा धारदार हथियार जप्त किया गया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा परिचितों के साथ बैठकर मदिरापान करते समय आपसी मजाक को लेकर हुए विवाद के बाद गाली-गलौज की गई तथा किचन में रखे धारदार हथियार से प्रार्थी के पेट पर वार कर दिया गया।
घटना स्थल
हाउसिंग बोर्ड चरोदा स्थित दुर्गेश पनागर का निवास, थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
अविनाश मगरवंशी, उम्र 21 वर्ष, निवासी नुसगड़, थाना सलिया, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, हाल ग्राम दादर चरोदा, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
घटना में प्रयुक्त खून लगा 01 धारदार हथियार।
अपराध क्रमांक एवं धारा
अपराध क्रमांक 519/2026, धारा 109(1) बीएनएस।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई के निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक गंगाप्रसाद श्रीवास एवं आरक्षक अनिल टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आपसी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें तथा विवाद बढ़ने से पहले पुलिस को सूचना दें। सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर हिंसक गतिविधियों से बचें और किसी भी आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
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