दुर्ग–रायपुर कांड: सौतेले पिता ने ढाई साल के मासूम को 15 दिन तक पीटा, मां भी हत्या में शामिल — अंतरधार्मिक संबंध पर उठे सवाल
रायपुर/दुर्ग, ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज। राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां ढाई साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी सौतेला पिता आकिब खान, जो मूलतः दुर्ग के मोहन नगर का रहने वाला है, पिछले 15 दिनों से बच्चे को लगातार मारता-पीटता रहा, जिसके चलते 18 नवंबर को बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आकिब खान और बच्चे की मां रेशमी ताम्रकार (24) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर 28 चोट के निशान पाए गए हैं, जो लगातार हो रही हिंसा की पुष्टि करते हैं। बच्चे को मुक्कों से मारा जाता था—खासतौर पर नाक, सीने और पेट पर। बच्चा बोल नहीं पाता था, बस दर्द से तड़पकर रोता था।
एम्स ने दी सूचना, खुला हत्या का राज
18 नवंबर को आरोपी बच्चे को रायपुर एम्स लेकर पहुंचा और डॉक्टरों से कहा कि “तबीयत खराब हो गई है।” डॉक्टरों को चोटों को देखकर शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि बच्चे की हत्या की गई है।
घरवालों ने बच्चे को स्वीकारने से मना किया—यही बना अपराध का कारण
थाना प्रभारी सुनील दास के अनुसार, आरोपी आकिब बच्चे को पसंद नहीं करता था। उसकी फैमिली ने भी कहा था कि यदि उसकी पत्नी रेशमी अकेले आएगी तो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बच्चे को नहीं।
इस पारिवारिक विरोध को पुलिस हत्या के संभावित कारणों में एक मानकर जांच कर रही है।
इसी कारण पिछले 15 दिनों से बच्चे को लगातार पीटा जा रहा था। पड़ोसी कई बार रोने-चीखने की आवाज सुनते थे, लेकिन पूछने पर आरोपी बहाना बनाकर टाल देता था। अंतरधार्मिक संबंध पर भी जांच एजेंसियों की नजर इस घटना में यह तथ्य भी सामने आया है कि महिला रेशमी ताम्रकार का पहले से विवाह था आरोपी आकिब खान से उसका संबंध अंतरधार्मिक प्रकृति का था
परिवारों द्वारा विरोध और बच्चे को स्वीकार न करना इस अपराध के पीछे एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण बन रहा है
पुलिस इस पूरे मामले में परिवारिक दबाव, रिश्ते की प्रकृति, सामाजिक मतभेद और अन्य पहलुओं की जांच अलग से कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी एंगल को अभी खारिज नहीं किया गया है।
दोनों आरोपी जेल भेजे गए — हत्या का प्रकरण दर्ज पुलिस ने सौतेले पिता आकिब खान के खिलाफ (हत्या) और मां रेशमी को (सह-अभियुक्त) मानते हुए अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।
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