होम / दुर्ग - भिलाई / दुर्ग नगर निगम में पदोन्नति घोटाला उजागर – राजूलाल चंद्राकर की पदोन्नति रद्द, 5 अफसरों को नोटिस, कार्रवाई के घेरे में समिति सदस्य
दुर्ग - भिलाई
जिन्हें नोटिस मिला अधिकारी/कर्मचारी दिनेश नेताम (कार्यपालन अभियंता) जितेन्द्र समैया (सेवानिवृत्त सहायक अभियंता) राजकमल बोरकर (कार्यालय अधीक्षक) जावेद अली (तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी) भूपेन्द्र गोईर (सहायक ग्रेड-03)
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज | दुर्ग
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग में जलकार्य निरीक्षक पद पर की गई नियमविरुद्ध पदोन्नति के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। जहां एक ओर राजूलाल चंद्राकर की पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार माने जा रहे पदोन्नति समिति के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी अब जांच के घेरे में आ गए हैं।
राजूलाल चंद्राकर की पदोन्नति हुई निरस्त
पूर्व में पम्प अटेंडेंट के पद पर कार्यरत राजूलाल चंद्राकर को दिनांक 06.10.2023 को जलकार्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। लेकिन शासन के पत्र क्रमांक ESTB-102(4)/3/2025-URBAN दिनांक 07.02.2025 में स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम सेवा नियम 2007 व 2018 के अंतर्गत पम्प अटेंडेंट से जलकार्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।
विधिक राय और जांच उपरांत नगर निगम दुर्ग ने दिनांक 18.07.2025 को जारी आदेश क्रमांक 214/सा.प्र./स्था./2025 के तहत राजूलाल चंद्राकर की पदोन्नति को निरस्त कर दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू मानी गई है।
5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
नगर निगम ने इस निर्णय के बाद अब पदोन्नति प्रक्रिया में संलिप्त 5 अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हुए नोटिस थमा दिया है।
नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी
दिनेश नेताम (कार्यपालन अभियंता)
जितेन्द्र समैया (सेवानिवृत्त सहायक अभियंता)
राजकमल बोरकर (कार्यालय अधीक्षक)
जावेद अली (तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी)
भूपेन्द्र गोईर (सहायक ग्रेड-03)
इन सभी से 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहता है निगम प्रशासन
निगम ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा भेजे गए निर्देशों का पालन करते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया है ताकि भविष्य में सेवा नियमों का उल्लंघन रोकते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। निगम आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश तत्काल प्रभावशील है और संबंधितों को स्वयं जवाबदेह माना गया है।
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज विशेष रिपोर्ट
(निगम में पारदर्शिता की दिशा में सख्त कदम – हम बताएंगे सबसे पहले)
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