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दुर्ग - भिलाई
चक्का जाम मामले में जमानत याचिका दाखिल, आज सुनवाई क्या मिलेगी राहत या बढ़ेगा जेल प्रवास..?
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़ – ताज़ा अपडेट
दुर्ग। कलेक्टर गाइडलाइन के विरोध में हुए चक्काजाम और पुलिस से झूमाझटकी के मामले में गिरफ्तार पाँच आरोपियों की जमानत याचिका आज जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की अदालत में सुनवाई के लिए लगी है।
यह मामला BA केस प्रकार में पंजीकृत है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
Filing Number: 3413/2025
Filing Date: 06-12-2025
Registration Number: 1747/2025
Registration Date: 06-12-2025
CNR Number: CGDU010054252025
Court: 3 – प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
Case Status: For Hearing
First Hearing & Next Hearing Date: 08-12-2025
जमानत याचिका में शामिल आरोपी —
विक्की चंद्राकर,अनिल कुमार वासनिक,जितेंद्र बत्रा,दिनेश पांडेय
राकेश यादव
जाने माने क्रिमिनल (अधिवक्ता – राजकुमार तिवारी) करेंगे आरोपियों की ओर से पैरवी।
इन सभी को 01 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन, बिना अनुमति सड़क जाम, पुलिस से झूमाझटकी और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कई गंभीर धाराएँ जोड़ी गई थीं, जिनमें 121(1), 132, 61(2), 125(क) सहित 221, 126(2), 191(2) शामिल हैं।
अभी भी 5 आरोपी फरार
पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में अभी भी 5 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
वीडियो फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उनकी तलाश जारी है।
नज़रें अदालत पर—राहत या निराशा..?
आज की सुनवाई यह तय करेगी कि आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिलेगी या फिर उन्हें आगे भी जेल में रहना पड़ेगा।
मामला संवेदनशील है, क्योंकि—
पुलिसकर्मियों को चोट आई थी
सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई थी
और कई गंभीर धाराएँ जोड़ी गई हैं
इसी कारण जमानत पर निर्णय अहम माना जा रहा है।
ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़ अदालत की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए है और आपको सबसे तेज अपडेट उपलब्ध कराता रहेगा।

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