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मऊगंज में वार्डन सस्पेंड: 6 लाख रुपए की अनियमितता, अनाधिकृत आहरण का आरोप

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मऊगंज जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज की शिक्षिका और तत्कालीन छात्रावास वार्डन शकुंतला नीरत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्रवाई आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और लाखों रुपये के अनाधिकृत आहरण जैसे गंभीर आरोपों के बाद की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, शिक्षिका पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने, छात्रावास का विधिवत प्रभार हस्तांतरित न करने और 6 लाख 67 हजार 699 रुपये की राशि बिना अनुमति आहरित करने के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। इन गंभीर मामलों को देखते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है।

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निलंबन अवधि में यहां रहेगा मुख्यालय

निलंबन के दौरान शकुंतला नीरत का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, हनुमना निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें शासन के नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

वायरल वीडियो से खुला मामला

यह पूरा मामला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दुवगवां कुर्मियान में उनके अधीक्षक कार्यकाल से जुड़े एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अपर कलेक्टर से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।

पांच सदस्यीय जांच समिति गठित

वित्तीय अनियमितताओं की तह तक जाने के लिए कलेक्टर ने पांच सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



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