देशभर में होगा SIR: दस्तावेजों की अनिवार्यता होगी कम, 2 लाख नए BLO होंगे तैनात; जानें ECI की तैयारी
भारत चुनाव आयोग (ECI) ने देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार, 17 सितंबर को आयोग ने बताया कि 2003-2004 से पहले के मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि उनके नाम पिछली संशोधित वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। आयोग का यह कदम मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
SIR के लिए हर राज्य में आधार वर्ष अलग होगा। उदाहरण के लिए बिहार में 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। यहां 60% यानी लगभग 4.96 करोड़ वोटरों को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तहर दिल्ली में पिछली समीक्षा 2008 में और उत्तराखंड में 2006 में हुई थी। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर में 2005 में गहन समीक्षा हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पहली बार 'डिक्लेरेशन फॉर्म' लागू किया है। जिन वोटर्स का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें सिर्फ शपथ-पत्र देना होगा। जबकि, जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें माता-पिता का जन्म-प्रमाण पत्र देना होगा।
चुनाव आयोग ने SIR की शुरुआती प्रक्रिया में 11 दस्तावेज मान्य किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना गया। राज्यवार जरूरतों के अनुसार कुछ दस्तावेज घटाए-बढ़ाए जा सकते हैं। बिहार से मिला अनुभव, अब पूरे देश में होगा सुधार
चुनाव आयोग ने बिहार में हुए SIR से कई सबक लिए हैं। मतदाता फॉर्म भरने की अवधि 30 से बढ़ाकर 45 दिन की जा सकती है। ड्राफ्ट लिस्ट पर आपत्तियों के लिए भी 45 दिन का समय मिलेगा। दस्तावेजों की जांच के लिए 1 माह का समय तय किया जाएगा। यानी पूरी प्रक्रिया 4 से 5 महीने के दौरान पूरी की जाएगी।
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