चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बंटा फैसला, अब CJI तय करेंगे बड़ी बेंच पर सुनवाई
नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो जजों की राय अलग-अलग हो गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने मुख्य सवाल था कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।
दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग मत के बाद अब मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास भेजा जाएगा। CJI यह तय करेंगे कि आगे की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ गठित की जाए या नहीं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है और दो जजों की पीठ ही इस पर फैसला कर सकती है।
हालांकि, उन्होंने प्रथम दृष्टया 2023 के कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कानून स्वतंत्र चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता हुआ नजर नहीं आता।
जस्टिस दत्ता के अनुसार, प्रधानमंत्री की ओर से चयन समिति में नामित व्यक्ति से प्रधानमंत्री के खिलाफ जाने की उम्मीद करना कठिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करने से वह स्वतंत्र संतुलन नहीं बनता, जो किसी निष्पक्ष चयनकर्ता से बन सकता है।
उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका स्वतंत्र नजर आना भी जरूरी है।
वहीं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के पक्ष में फैसला दिया। दोनों जजों की राय अलग होने के कारण अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया CJI के निर्णय पर निर्भर करेगी।
संसद ने वर्ष 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नया कानून पारित किया था। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है।
चयन समिति में तीन सदस्य होते हैं:
इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता और कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।
दोनों जजों के मतभेद के बाद मामला CJI के पास जाएगा। इसके बाद यह तय होगा कि सुनवाई दो जजों की पीठ में जारी रहेगी या पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।
नोट: यह समाचार उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर तैयार किया गया है।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
स्वामी / संपादक : ज्वाला प्रसाद अग्रवाल
सिंधी कॉलोनी, सिंधी गुरुद्वारा के पीछे, दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
मो.- 9993590905
बैंक का नाम : IDBI BANK
खाता नं. : 525104000006026
IFS CODE: IBKL0000525
Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 490001
Copyright 2025-26 JwalaExpress - All Rights Reserved
Designed By - Global Infotech.