हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की याचिका खारिज की, नान घोटाले में आरोपी हैं अफसर
दुर्ग/ IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को दोनों अफसरों की आपराधिक रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में गुण दोष पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। स्पेशल जज ने जो निर्णय दिया है उसे अनुचित नहीं माना जा सकता, इसलिए आपराधिक रिविजन खारिज की जाती है। दोनों अफसरों ने स्पेशल कोर्ट में नान घोटाले को लेकर आरोप तय कर ट्रायल शुरू करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
दरअसल, ACB ने नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित अन्य जिलों के कार्यालयों और अफसरों व कर्मचारियों के आवास में एक साथ छापेमारी की थी। इसमें करोड़ों रुपए की अनियमितता उजागर हुई थी। इस करोड़ों रुपये के घोटाले को ACB व EOW ने दो IAS समेत 18 अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में 15 अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। इसमें कई अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। वहीं, कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।