नई दिल्ली (DNH):- अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाने के लिए सरकारों ने अनलॉक 1.0 लागू जरूर किया है लेकिन इसमें भी संभलकर रहने की जरूरत है। अभी न सिर्फ कोरोना का खतरा बढ़ गया है बल्कि अनलॉक 1.0 के जो नियम सरकार ने तय किए हैं उन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माना भी है।
मास्क न लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो न करना, पार्टी रख लेना या वाहन में तय सीमा से ज्यादा लोग बैठाना सब आपको परेशानी में डाल सकता है। जैसे बिना मास्क के निकलने पर आपको एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर बिन मास्क पर 100 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना है।
आम तौर पर लोग जहां-तहां थूक देते हैं लेकिन कोरोना काल में यह बड़ी गलती साबित हो सकती है। दरअसल, थूक से कोरोना के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसपर भी 100 से 1000 रुपये तक का फाइन है। दिल्ली मेट्रो जब भी चलेगी वह भी अपने परिसर में थूकने वाले पर 1000 तक का जुर्माना लगा सकती है।
मान लीजिए सरकारी अधिकारी ने कोरोना रोकथाम के लिए कोई नियम बनाया और आपने उसे तोड़ा तो आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत आपको 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अनलॉक 1 में कोई ऐसी नजरअंदाजी जिससे कोरोना फैलने का खतरा हुआ हो उसमें भी जेल महीने की जेल हो सकती है। वहीं अगर आपकी वजह से इंफेक्शन फैलता है तो 2 साल तक जेल हो सकती है।