राजगढ़, राजगढ़ में पदस्थ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सचिन जैन की कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले में अमिताभ सहित 12 आरोपितों को ढ़ाई-ढ़ाई साल का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रविन्द्र पनिका ने की।
पनिका ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2018 को फरियादी रविकांत ने शिकायत दर्ज की, ग्राम चाटूखेड़ा में त्यौहारी हाट बाजार व्यवस्था में रविकांत और टिंकू की ड्यूटी लगाई गई थी तभी अमिताभ सहित 12 अन्य आरोपितों ने उन पर लाठी, फर्सी, गुलेल व पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे दोनों को हाथ-पैर,कमर सहित अन्य जगह गंभीर चोटें लगी। खुजनेर थाना पुलिस ने मामले में अमिताभ सहित 12 अन्य के खिलाफ धारा 353, 147, 148, 149, 332, 427 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपित अमिताभ सहित 12 अन्य को ढ़ाई-ढ़ाई साल का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।