दतिया । कलेक्टर संदीप कुमार ने आदेश जारी कर शासन के निर्देशों के पालन में दतिया जिले में विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि 30 जून 2024 मध्य रात्रि के पश्चात् से 1 अक्टूबर 2024 तक जिले में संचालित समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में पूर्व यदि जिले में मानसून सक्रिय हो जाता है अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् मानसून सक्रिय रहता है तो तदनुसार पृथक से आदेश जारी किये जा सकेंगे।खदान से रेत निकासी हेतु बनाई गई अस्थाई संरचना जैसे पुल, पुलिया, सड़क हेतु डाली गई मिट्टी, मुरम आदि मलवा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना सुनिनिश्च करें। तदानुसार जिलमें अनुबंधित ठेकेदार उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।