छत्तीसगढ़ में राइस मिलों पर कलेक्टर आदेश से जांच की जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में दुर्ग, महासमुंद, धमतरी जिलों के पांच राइस मिल को कस्टम मिलिग का उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माना सहित काली सूची में शामिल किया गया है
दुर्ग // हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज यूनिट 1 एवं 2 के ऊपर कलेक्टर ने लगाया 80 हजार का फाइन लगाया साथ ही दोनों यूनिट को ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में डालने का आदेश जारी किया।
कलेक्टर दुर्ग के निर्देश पर कस्टम मिलिंग में अनियमता पाए जाने पर हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज यूनिट में चावल उपवर्जन आदेश 2016 के प्रावधानों उल्लंघन पाए जाने पर दोनों यूनिट को काली सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया साथ ही दोनों यूनिट पर 80000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
महासमुंद जिले के बागबाहरा स्थित दो राइस मिलों, मेसर्स जय चण्डी एग्रोटेक राइस मिल और मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज को आगामी एक खरीफ वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हैं।
कलेक्टर ने भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि मेसर्स जय चण्डी एग्रोटेक राइस मिल ने 124 क्विंटल धान और मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज ने 1681.60 क्विंटल धान का चावल जमा नहीं किया. इस गंभीर लापरवाही के चलते दोनों राइस मिलों को काली सूची में डाला गया हैं।
धमतरी , कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा राईस मिलों की जांच की गई।
जिसमें कुरुद विकासखंड के बीएम एग्रो इण्डस्ट्री कोड़ेबोड़, रामदेव मिनी राईस मिल आमदी एवं कविता मिनी राईस मिल मड़ईभांठा द्वारा स्टेक प्राप्त होने के बाद भी लंबे समय से चावल जमा नहीं करने और उक्त जांच में कविता मिनी राईस मिल मड़ईभांठा से चावल एवं धान का भौतिक स्टाक करने पर 776.35 क्विंटल धान कमी पाई गई। बीएम एग्रो इण्डस्ट्रीज कोड़ेबोड़ कुरुद द्वारा भी 15 दिवस से अधिक अवधि तक स्टेक प्राप्त होने के बाद भी चावल जमा नहीं करने पर 1160.00 क्विंटल धान तथा 335.00 क्विंटल चावल, छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिकाओं का उल्लंघन पाए जाने के कारण जप्त किया गया